यूथ कांग्रेस लीडर मर्डर केस में CBI अदालत का फैसला, CPM के पूर्व MLA सहित 14 लोग दोषी करार
- कृपेश और सारथ लाल को 17 फरवरी 2019 को प्रतिशोध की भावना से की गई एक हमले में धारदार हथियारों से मारा गया था। यूथ कांग्रेस के सदस्यों को घर लौटते समय आठ लोगों के एक समूह द्वारा घेरकर हमला कर मार दिया गया था।
केरल में शनिवार को सीबीआई की अदालत ने 2019 में केरल के कासरगोड जिले के पेरिया शहर में यूथ कांग्रेस के दो लोगों की हत्या के केस में सीपीएम के एक पूर्व विधायक को दोषी ठहराया है। अदालत ने 19 साल के कृपेश और 23 साल के सारथ लाल की हत्या के मामले में 14 लोगों को दोषी ठहराया है। दोषियों में पूर्व सीपीएम विधायक केवी कुनिरामन का नाम भी शामिल है। इस केस में कुल 24 आरोपी थे। उनमें से 10 को अदालत ने बरी कर दिया। अदालत 3 जनवरी को सजा सुनाएगी। कोर्ट ने ने कुनिरामन और तीन अन्य को सजा सुनाए जाने तक जमानत दे दी है।
दोषियों में प्रमुख सीपीएम कार्यकर्ताओं में कुनिरामन, कन्हांगद ब्लॉक पंचायत अध्यक्ष के मणिकंदन, पूर्व पेरिया स्थानीय समिति सदस्य ए पीथंबरण और पूर्व पक्कम सचिव रघवन वेलुथोली शामिल हैं। अन्य दोषी ठहराए गए लोगों में साजी सी जॉर्ज, सुरेश केएम, अनिल कुमार के उर्फ अबू, गिजिन, श्रीराग आर उर्फ कुट्टू, अश्विन ए उर्फ अप्पू, सुबीश उर्फ मणि, रंजनथ टी उर्फ अप्पू, ए सुरेन्द्रन उर्फ विष्णु सुरा और केवी भास्करन का नाम शामिल है।
कृपेश और सारथ लाल को 17 फरवरी 2019 को प्रतिशोध की भावना से की गई एक हमले में धारदार हथियारों से मारा गया था। यूथ कांग्रेस के सदस्यों को घर लौटते समय आठ लोगों के एक समूह द्वारा घेरकर हमला कर मार दिया गया था।
केरल में विपक्षी कांग्रेस और भाजपा ने 10 आरोपियों के बरी होने के खिलाफ अपील करने की मांग की है। सारथ लाल के पिता सत्यनारायणन ने मिश्रित भावनाएं व्यक्त कीं। उन्होंने कहा, "यह फैसला एक राहत है, लेकिन हम खुश नहीं हो सकते क्योंकि हमारे बेटों की हत्या सीपीएम के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा की गई थी।" उन्होंने यह भी कहा कि परिवार 10 आरोपियों के बरी होने के खिलाफ सीबीआई से अपील करेगा।
कृपेश के पिता कृष्णन पीवी ने सीपीएम की हिंसा की राजनीति की आलोचना करते हुए इस फैसले को पार्टी के लिए नैतिक हार बताया। अदालत ने कुनिरामन, मणिकंदन, रघवन और भास्करन को आईपीसी धारा 225 के तहत दोषी ठहराया। वहीं, हत्या में सीधे तौर पर शामिल आठ अन्य आरोपियों को आईपीसी की धारा 302, 201, 148, 341 और 120(b) के तहत दोषी ठहराया।
कांग्रेस के वीडी सतीशान ने सीपीएम पर आरोपियों का बचाव करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, "सरकार को अपराधियों पर मुकदमा चलाना चाहिए था, लेकिन उसने सार्वजनिक करों से 1 करोड़ रुपये खर्च किए ताकि सीबीआई हस्तक्षेप न कर सके। सीपीएम ने इस हत्या की साजिश रची।" उन्होंने मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन से माफी मांगने की मांग की है।
केरल भाजपा अध्यक्ष के सुरेन्द्रन ने सीबीआई को सीपीएम नेताओं की संलिप्तता उजागर करने के लिए श्रेय दिया। उन्होंने कहा, "राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा जांच किए गए ऐसे मामलों में अक्सर सीपीएम के कार्यकर्ता बच जाते हैं।"