ब्रह्मोस इंजीनियर ने ISI को लीक की थी खुफिया जानकारी, HC ने जमानत याचिका ठुकराई; अब जेल में बीतेगी जिंदगी
- बॉम्बे हाई कोर्ट ने ब्रह्मोस मिसाइल के पूर्व वैज्ञानिक निशांत अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी। उन्हें जासूसी के आरोप में नागपुर की अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने शुक्रवार को ब्रह्मोस मिसाइल के पूर्व इंजीनियर निशांत अग्रवाल की जमानत याचिका खारिज कर दी और उनके खिलाफ जासूसी मामले में नागपुर की निचली अदालत द्वारा सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अग्रवाल पर आरोप है कि उन्होंने हनी ट्रैप में फंसकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए जासूसी की और फेसबुक पर संवेदनशील जानकारी साझा की। 2018 में गिरफ्तार किए गए अग्रवाल को नागपुर सत्र न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी।
सरकार की ओर से पेश हुए सहायक सरकारी वकील अनूप बदर ने बताया कि न्यायमूर्ति विनय जोशी और न्यायमूर्ति वृषाली जोशी की पीठ ने बुधवार को अंतिम दलीलें सुनने के बाद यह आदेश पारित किया। अग्रवाल को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के सैन्य खुफिया और आतंकवाद विरोधी दस्तों द्वारा संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया था। उन्हें ब्रह्मोस के बारे में संवेदनशील डेटा लीक करने के संदेह में आधिकारिक गुप्त अधिनियम और आईपीसी के कड़े प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया था।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, संवेदनशील भूमिकाओं में व्यक्तियों के लिए सख्त सोशल मीडिया दिशानिर्देशों के बावजूद अग्रवाल ने फेसबुक पर संवेदनशील जानकारी का खुलासा किया। बहस के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अदालत को सूचित किया कि अग्रवाल ने रूस द्वारा विकसित मिसाइल के एक महत्वपूर्ण घटक के बारे में एक शीर्ष-गुप्त फाइल की प्रतिलिपि बनाई थी। यह जानकारी संभावित रूप से भारत विरोधी सरकारों को मिसाइल का मुकाबला करने में मदद कर सकती है। कंप्यूटर से फाइल कॉपी करने के बाद, अग्रवाल ने इस डेटा को एक लैपटॉप में इकट्ठा किया, जिसे बाद में उनके आवास से जब्त कर लिया गया। उन्हें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम (ओएसए), 1923 के तहत दोषी पाया गया था।
ब्रह्मोस मिसाइल को दुनिया की सबसे तेज क्रूज मिसाइल के रूप में जाना जाता है। यह सशस्त्र बलों के लिए एक महत्वपूर्ण रक्षा प्रणाली है। इसके विभिन्न वेरिएंट को जमीन, हवा, और समुद्र से लॉन्च किया जा सकता है और ये भारतीय सशस्त्र बलों में सेवा में हैं।