Hindi Newsदेश न्यूज़Army court exonerates military doctor accused Major wife molestation case

डॉक्टर पर मेजर की पत्नी से छेड़छाड़ का लगा आरोप, आर्मी कोर्ट ने क्या सुनाया फैसला

  • सैन्य अदालत का फैसला आने के बाद डॉक्टर के वकील आनंद कुमार ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, ‘यह ऐसा मामला रहा जहां 19 साल से सर्विस कर रहे डॉक्टर पर ऑफिसर की पत्नी ने छेड़छाड़ के आरोप लगाया था।’

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 18 Aug 2024 04:25 PM
share Share

आर्मी कोर्ट ने मिलिट्री डॉक्टर पर मेजर की पत्नी से छेड़छाड़ के आरोपों पर फैसला सुना दिया है। अदालत ने इस केस में आरोपी को बरी कर दिया। यह मामला साल 2022 से चला आ रहा था। दरअसल, मेजर की पत्नी ने सीने में दर्द की शिकायत की थी जिसे लेकर वह महाराष्ट्र के एक मिलिट्री हॉस्पिटल गई थी। यहां पर लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक के आर्मी डॉक्टर ने उसकी जांच की। इसके दो-तीन दिन बाद महिला ने डॉक्टर के ऊपर छेड़खानी का आरोप लगा दिया।

सैन्य अदालत का फैसला आने के बाद डॉक्टर के वकील आनंद कुमार ने खुशी जताई। उन्होंने कहा, 'यह ऐसा मामला रहा जहां 19 साल से सर्विस कर रहे डॉक्टर पर ऑफिसर की पत्नी ने छेड़छाड़ के आरोप लगाए थे। आज जीसीएम ने आर्मी डॉक्टर को इन आरोपों से बरी कर दिया है।' इस मामले में आरोपी डॉक्टर के खिलाफ 2 तरह के मुकदमे का चल रहे थे। इनमें पहला धारा 354 के तहत छेड़छाड़ का मामला था। दूसरा, महिला सहायक की उपस्थिति में महिला रोगियों की जांच के लिए प्रक्रियाओं का पालन न करने से जुड़ा था।

दूसरे आरोप के तहत डॉ. को पाया गया दोषी

आर्मी कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान डॉक्टर को दूसरे आरोप के तहत दोषी पाया। इसके लिए उसे कड़ी फटकार लगाई और आरोपी को 18 महीने की वरिष्ठता का नुकसान झेलना पड़ा। इस तरह, जीसीएम ने महिला सहायक की उपस्थिति सुनिश्चित करने में विफल रहने के लिए डॉक्टर को दंडित किया। नियम के अनुसार ऐसे आदेशों का पालन सुनिश्चित करना कमांडिंग ऑफिसर की जिम्मेदारी है। मामले की जांच के दौरान जीसीएम ने पाया कि महिला और उसकी मां के बयानों में विरोधाभास था, जो मेडिकल टेस्ट के समय उसके साथ थीं। इसे लेकर आरोपी डॉक्टर के वकील कुमार ने कहा कि सैन्य अदालत से न्याय मिल गया है।

अगला लेखऐप पर पढ़ें