मुंबई BMW केस में शिवसेना नेता को मिली जमानत, आरोपी बेटा मिहिर शाह अभी तक फरार
सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए सेवरी कोर्ट ने आरोपी मिहिर शाह के पिता की बेल मंजूर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने 15,000 रुपये की अनंतिम नकद राशि जमा करने का निर्देश दिया है।
मुंबई के बीएमडब्ल्यू हिट-एंड-रन केस में आरोपी राजेश शाह को जमानत मिल गई है। सोमवार को मामले की सुनवाई करते हुए स्थानीय सेवरी कोर्ट ने शिवसेना (शिंदे गुट) नेता की बेल मंजूर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने 15,000 रुपये की अनंतिम नकद राशि जमा करने का निर्देश दिया। मालूम हो कि राजेश शाह आरोपी मिहिर शाह के पिता हैं। 24 साल के मिहिर ने रविवार तड़के बीएमडब्ल्यू कार से एक महिला को टक्कर मार दी थी। दुर्घटना की शिकार 45 वर्षीय कावेरी नाखवा ने अस्पताल में दम तोड़ दिया और उसके घायल पति प्रदीप का इलाज चल रहा है।
पुलिस ने बताया कि वर्ली के कोलीवाड़ा इलाके के रहने वाले मछुआरा दंपति ससून डॉक से मछली खरीदकर लौट रहे थे। इसी दौरान रविवार को तड़के करीब साढ़े 5 बजे अटरिया मॉल के पास बीएमडब्ल्यू कार ने उनके स्कूटर को टक्कर मार दी थी। रिपोर्ट के मुताबिक, दुर्घटना के समय कार में मिहिर के साथ ड्राइवर राजऋषि बिदावत मौजूद था। मगर, अब तक मिली जानकारी के मुताबिक गाड़ी को मिहिर ही चला रहा था जो कि राजेश शाह के नाम से रजिस्टर्ड है। इस पर ऐक्शन लेते हुए पुलिस ने राजेश शाह और बिदावत को गिरफ्तार कर लिया गया था। हालांकि, मिहिर शाह अभी तक फरार है।
हिट-एंड-रन मामलों से गंभीरता से निपटने का निर्देश
बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का इस मामले पर कुछ समय पहले बयान आया। इस दौरान उन्होंने किसी भी प्रकार के अन्याय को बर्दाश्त नहीं करने की राज्य प्रशासन की नीति पर जोर दिया। शिंदे ने पुलिस को न्याय सुनिश्चित करने के लिए शक्तिशाली और प्रभावशाली व्यक्तियों से जुड़े हिट-एंड-रन मामलों से गंभीरता से निपटने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, ‘शक्तिशाली और प्रभावशाली लोगों की ओर से अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके व्यवस्था में गड़बड़ी उत्पन्न करना असहनीय है। न्याय में इस तरह की गड़बड़ी मेरी सरकार बर्दाश्त नहीं करेगी।’ उन्होंने आम नागरिकों के जीवन की रक्षा के महत्व को सामने रखा और राज्य पुलिस को इन मामलों से सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ निपटने का निर्देश दिया।
(एजेंसी इनपुट के साथ)