Hindi Newsमहाराष्ट्र न्यूज़Baba Siddique security upgraded to Y category after NCP leader received death threat

बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जान से मारने की मिली धमकी, Y कैटेगरी की दी गई थी सुरक्षा

  • बाबा सिद्दीकी हत्या पर अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने कहा, ‘मुंबई में कई सालों से किसी भी राजनीतिक नेता की हत्या नहीं हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हत्या क्यों हुई और किसने की?'

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तानSun, 13 Oct 2024 10:30 AM
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राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कुछ और जानकारियां सामने आई हैं। पता चला है कि 15 दिन पहले उन्हें जान से मारने की धमकी मिली थी। पुलिस के मुताबिक, इस धमकी को गंभीरता से लेते हुए सिद्दीकी की सुरक्षा वाई श्रेणी तक बढ़ा दी गई। इसके बावजूद, हमलावर उन्हें अपना निशाना बनाने में सफल रहे। इस बात को लेकर अब सिक्योरिटी लेवल पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मालूम हो कि शनिवार रात महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री को बांद्रा पूर्व के निर्मल नगर में गोली मारी गई। वारदात के वक्त वह अपने विधायक बेटे जीशान सिद्दीकी के कार्यालय के बाहर निकल रहे थे। हमले के तुरंत बाद गोली लगने से घायल बाबा सिद्दीकी की लीलावती अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया।

'लॉरेंस बिश्नोई गैंग से हैं', बाबा सिद्दीकी की हत्या करने वाले आरोपियों का दावा

बाबा सिद्दीकी हत्या पर अधिवक्ता उज्ज्वल निकम ने कहा, ‘यह एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। मुंबई में कई सालों से किसी भी राजनीतिक नेता की हत्या नहीं हुई थी। सबसे बड़ा सवाल यह है कि हत्या क्यों हुई और किसने की? इसमें कोई संदेह नहीं है कि 2 संदिग्धों को भीड़ ने मौके पर ही पकड़ लिया और मुझे पता चला कि तीसरा हमलावर मौके से भाग गया। ऐसा लगता है कि 10 से 15 दिन पहले बाबा सिद्दीकी को धमकियां दी गई थीं और इसलिए पुलिस ने उन्हें सुरक्षा दी थी। अब मुझे नहीं पता कि उन धमकियों का कल की घटना से कोई संबंध है या नहीं। मुझे यकीन है कि मुंबई क्राइम ब्रांच जरूर पता लगाएगी। मुझे नहीं लगता कि इसमें राज्य मशीनरी की कोई विफलता है।’

'काम के लिए पहले से हमलावरों को मिले थे पैसे'

इस बीच, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड को लेकर निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में केस दर्ज कर लिया गया है। अपराध पंजीकरण संख्या 589/2024, भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 109, 125 और 3(5) के साथ ही आर्म्स एक्ट की धारा 3, 25, 5, 27 और महाराष्ट्र पुलिस एक्ट की धारा 37 व 137 के तहत मामला दर्ज हुआ। मुंबई क्राइम ब्रांच ने यह जानकारी दी। फिलहाल, क्राइम ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारी गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रहे हैं। पुलिस ने बताया, 'आरोपियों को इस काम के लिए पहले से पैसे दिए गए थे। उन्हें कुछ दिन पहले ही हथियारों की डिलीवरी मिली थी। मुंबई क्राइम ब्रांच के अधिकारियों ने पिछले 8 घंटों से आरोपियों से पूछताछ की है।' वहीं, क्राइम ब्रांच के SCP विशाल ठाकुर डिटेक्शन क्राइम ब्रांच यूनिट 3 के दफ्तर पहुंच गए हैं, जहां आरोपियों से पूछताछ चल रही है।

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