Hindi Newsमध्य प्रदेश न्यूज़unnatural sex with wife is not a crime madhya pradesh court give relief to husband

पत्नी के साथ अननेचुरल सेक्स करना अपराध नहीं, कोर्ट ने अपने आदेश में क्या कहा

पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध (अननेचुरल सेक्स) बनाना अपराध नहीं है। मध्य प्रदेश के एक कोर्ट ने धारा 377 के तहत दर्ज किए गए एक मामले में पति को राहत दे दी। हालांकि, हालांकि पत्नी द्वारा पति के खिलाफ अन्य धाराओं में दर्ज प्रकरण की ट्रायल जारी रहेगी।

Subodh Kumar Mishra लाइव हिन्दुस्तान, ग्वालियरSat, 11 Jan 2025 04:03 PM
share Share
Follow Us on

मध्य प्रदेश में ग्वालियर की विशेष अदालत ने पति द्वारा पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि पति का अननेचुरल यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है। विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने अपने आदेश में अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप से पति पवन मौर्य को क्लीनचिट दे दी। कोर्ट ने अपने आदेश में मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मामले में हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला भी दिया।

मामले की जानकारी देते हुए एडवोकेट अजय द्विवेदी ने बताया कि आरोपी पवन का विवाह 30 नवंबर 2020 को हुआ था। चार साल बाद पवन के खिलाफ उसकी पत्नी ने 25 फरवरी 2024 को महिला थाना पड़ाव में एफआईआर दर्ज कराई। इसमें उसने आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर अप्राकृतिक यौन संबंध बनाता है। मारपीट करता है और दहेज लाने की मांग करता है। दहेज लाने से इनकार करने पर मारपीट करता है।

स्पेशल ट्रायल कोर्ट में पति के खिलाफ अप्राकृतिक सेक्स संबंध कायम करने की धारा 377 के साथ ही दहेज प्रताड़ना अधिनियम, घरेलू हिंसा व मारपीट सहित अन्य धाराओं में दर्ज प्रकरण पर सुनवाई हुई। इस मामले में दोनों पक्षों द्वारा पेश किए गए तर्कों पर विचार करने के बाद कोर्ट ने आरोपी पवन के खिलाफ अप्राकृतिक यौन संबंध स्थापित करने के लिए दर्ज धारा 377 के आरोप से पति को क्लीनचिट दे दी।

कोर्ट ने मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के प्रकरण में हाई कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि पुरुष का पत्नी के साथ यौन क्रिया बलात्कार नहीं है। यदि धारा 377 के तहत परिभाषित अप्राकृतिक यौन संबंध पति द्वारा पत्नी के साथ किया जाता है, तो इसे भी अपराध नहीं माना जा सकता। हालांकि, पत्नी द्वारा पति के खिलाफ दर्ज अन्य धाराओं में दर्ज प्रकरण की ट्रायल जारी रहेगी।

रिपोर्ट : अमित कुमार

ये भी पढ़ें:शारीरिक संबंध का मतलब यौन उत्पीड़न नहीं; दिल्ली HC ने रेप आरोपी को किया बरी
ये भी पढ़ें:हाई कोर्ट से झूठ बोलने वाले पुलिसकर्मियों पर ऐक्शन, इंस्पेक्टर समेत चार सस्पेंड

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें