MP में मुहर्रम के जुलूस में लहराया फिलिस्तीनी झंडा, 4 युवक अरेस्ट; बजरंग दल की शिकायत पर एक्शन
मध्य प्रदेश के खंडवा में मुहर्रम के जुलूस में फिलिस्तीनी झंडा फहराना चार युवकों को भारी पड़ गया। वीडियो वायरल होने पर उन्हें पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया है। बजरंग दल की शिकायत पर एक्शन हुआ।
मध्य प्रदेश के खंडवा नगर के शिवाजी चौक पर मुहर्रम के मौके पर निकाले गए ताजिया जुलूस के दौरान फिलिस्तीन देश का झंडा फहराने का मामला सामने आया था, जिसे लेकर जमकर बवाल हुआ। हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं ने देर रात थाने पहुंचकर झंडा फहराने वाले युवकों को देशद्रोही बताते हुए, मामला दर्ज करने का आवेदन दिया था। उनका कहना था कि ऐसा करने वाले लोग आतंकवादी संगठन हमास का समर्थन कर रहे हैं, जिसको लेकर उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। हालांकि मामला सामने आने के बाद पुलिस ने भी इसे गंभीरता से लिया और झंडा फहराने वाले युवकों की पड़ताल की गई।
इस मामले में जांच के दौरान मालूम चला कि जुलूस के दौरान दोपहर के समय लहराए गए फिलिस्तीनी झंडे को आठ साल के एक बच्चे ने अपने घर में ही बनाया था। उसने घर में अपनी मां से उसे सिलवाया था। जुलूस के दौरान वह उस झंडे को लेकर आया था। इस दौरान वहां खड़े तीन से चार युवकों ने झंडा ले लिया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो रील बनाने के लिए उस झंडे को फहराया था। इस दौरान बनाया गया वीडियो वायरल हो गया और मामला सामने आया था। इधर इस मामले में अब पुलिस ने चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। इनपर भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 एक और दो के तहत मामला दर्ज कर शुक्रवार को उनका मेडिकल कराकर एसडीएम की कोर्ट में पेश किया गया। जहां से चारों युवकों को जेल भेज दिया गया।
चार युवकों ने एक साथ फहराया था झंडा
इस पूरे मामले पर खंडवा एसपी मनोज कुमार राय ने बताया कि मुहर्रम जुलूस के दरमियान शिवाजी चौक पर एक झंडा फहराने का मामला सामने आया था। जिस पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाना मोघट रोड में एक शिकायती आवेदन दिया था। उसकी जांच के दौरान यह तथ्य सामने आए कि फिलिस्तीन का झंडा कुछ लोगों द्वारा फहराया गया। इसे लेकर आसपास के लोगों में आक्रोश की स्थिति पैदा हुई और खंडवा शहर में भी उसे लेकर सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ने जैसी स्थिति बनी। इसके मद्देनजर पुलिस ने इस पूरे मामले की गंभीरता से जांच की। जांच के बाद यह तथ्य आया है कि चार युवक थे, जिन्होंने यह कृत्य एक राय होकर किया था। जिसकी वजह से थाना मोघट में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 एक और दो के तहत मामला दर्ज कर जांच की जा रही है।
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