झारखंड में मास्क पहनान अनिवार्य, नहीं पहनने पर प्राथमिकी दर्ज होगी
राज्य में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्ती करेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस के द्वारा डिजास्टर...
राज्य में मास्क नहीं पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वालों पर पुलिस सख्ती करेगी। सार्वजनिक स्थानों पर मास्क नहीं पहनने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने पर पुलिस के द्वारा डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 की धारा 51, महामारी अधिनियम 1897 की धारा 3, आईपीसी की धारा 269, 270 और 188 के तहत एफआईआर दर्ज की जाएगी।
वहीं, सभी जिलों के एसपी को आदेश दिया गया है कि जरूरत पड़ने पर 144 के तहत निषेधाज्ञा की कार्रवाई भी जिलों के एसपी कर सकते हैं। डीजीपी एमवी राव के आदेश पर राज्य पुलिस के एडीजी लॉ एंड आर्डर मुरारीलाल मीणा ने इस संबंध में सभी जिलों के एसपी को पत्र भेजा है। आदेश के मुताबिक, 10 जून के बाद यदि कोई शख्स बगैर मास्क या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करता नहीं पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी है।
कोविड रोकने में आ रही समस्या : पुलिस आदेश में जिक्र है कि कुछ सार्वजनिक स्थलों तथा लॉकडाउन से मुक्त प्रतिष्ठानों में मास्क लगाने व समाजिक दूरी बनाए रखने संबंधी निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। इन निर्देशों के पालन नहीं होने के कारण कोविड रोकने में समस्या उत्पन हो सकती है। दुकानों में खासकर सोशल डिस्टेंसिंग यानी दो गज की दूरी में रहने व एक दुकान में अधिकतम एक बार में पांच लोगों से अधिक न होने के नियम का पालन नहीं हो पा रहा।
जिलों के एसपी पर जागरूकता फैलाने की भी जिम्मेदारी : जिलों के एसपी को इस बात को लेकर आमलोगों को जागरूक करना है कि मास्क पहनना व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है। ऐसा न होने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। थाना के वाहन व पीसीआर में ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाकर चौक-चौराहों, सार्वजनिक जगहों पर जागरूकता अभियान चलवाना है। मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने के लिए एनजीओ की मदद लेकर मास्क न पहनने वालों को मास्क वितरित करना है। 9 जून तक ये सारी कार्रवाई करनी है। इसके बाद 10 जून से इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करनी है।