अवैध खनन केस में पंकज मिश्रा को राहत नहीं, 14 दिन बढ़ी न्यायिक हिरासत
साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन केस में आरोपी पंकज मिश्रा की न्यायिक हिरासत और 14 दिन बढ़ा दी गई है। पंकज मिश्रा ने जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन वह खारिज हो गई। अभी जेल में ही रहना होगा।
साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन केस में आरोपी पंकज मिश्रा की न्यायिक हिरासत और 14 दिन बढ़ा दी गई है। पंकज मिश्रा ने जमानत याचिका दाखिल की थी लेकिन वह खारिज हो गई। पंकज मिश्रा के साथ-साथ उसके सहयोगी प्रेम प्रकाश और बच्चू यादव की न्यायिक हिरासत भी और 14 दिन बढ़ा दी गई है। गुरुवार को तीनों आरोपियों को ईडी की विशेष अदालत में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से पेश किया गया था।
अवैध खनन केस में अब भी 2 फरार
गौरतलब है कि इसी केस में फरार 2 और अभियुक्तों, सुनील यादव और दाहू यादव की ईडी को तलाश है। हाल ही में इनके खिलाफ कुर्की जब्ती का आदेश जारी किया गया था। यही नहीं, ईडी ने अपने हालिया बयान में कहा कि रोक के बावजूद पंकज मिश्रा के इशारे पर साहिबगंज जिले में राजमहल की पहाड़ियों में अवैध खनन जारी है। हालांकि, आश्चर्यजनक ढंग से जब साहिबगंज के जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार ने अवैध खनन मामले में प्राथमिकी दर्ज करवाई तो उसमें पंकज मिश्रा का नाम नहीं था।
18 जुलाई 2022 को हुई थी गिरफ्तारी
बता दें कि ईडी ने पंकज मिश्रा सहित उसके सहयोगियों के 18 ठिकानों पर 8 जुलाई 2022 को छापेमारी की थी। साहिबगंज, बरहेट, बरहड़वा, मिर्जाचौकी, राजमहल और उधवा में छापेमारी के दौरान ईडी ने 5.34 करोड़ रुपये नगद जब्त किए थे। वहीं 27 ऐसे बैंक खातों को पता चला था जिसमें 11 करोड़ रुपये से अधिक की रकम जमा थी। ईडी ने उन्हें भी जब्त कर लिया था। पंकज मिश्रा को 18 जुलाई को पूछताछ के लिए बुलाया गया और इसी दिन गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका सहयोगी दाहू यादव भी इसी दिन आखिरी बार ईडी के समक्ष हाजिर हुआ था।