Hindi Newsझारखंड न्यूज़More than 97 thousand names removed from ration card list these terms and conditions notified

झारखंड में बदली राशन कार्ड की पात्रता शर्तें, 97 हजार लोगों के हटाए गए नाम

झारखंड में राशन कार्ड की पात्रता लिस्ट से 97 हजार से अधिक लोगों के नाम हटाए गए हैं। खाद्य विभाग ने नए नियमों के तहत पात्रता शर्तों में भी बदलाव किया है।

Abhishek Mishra हिन्दुस्तान, रांचीSun, 12 March 2023 07:42 AM
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झारखंड में 97 हजार अपात्र लोगों के नाम राशन कार्ड से हटाए गए हैं। इनकी जगह राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत पात्र जरूरतमंदों का नाम राशन कार्ड में जोड़ा गया है। दूसरी ओर हरा राशन कार्ड के लिए इतने लोगों को जोड़ा जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश के बाद अन्न के अधिकार से वंचित सभी जरूरतमंदों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने की गति तेज कर दी गई है। इसी कड़ी में एक से 14 फरवरी के दौरान पीडीएस सशक्तिकरण पखवाड़ा का आयोजन राज्य भर में किया गया है।

एक व्यक्ति का कई राशन कार्ड में मिला नाम

विशेष अभियान के दौरान राशनकार्ड में आधार सुधार संबंधित कार्य किए गए। एक व्यक्ति का कई राशनकार्ड में नाम दर्ज मिलने पर विलोपन की कार्रवाई की गई। मृत व्यक्तियों का नाम राशनकार्ड से हटाया गया। इनकी कुल संख्या लगभग 97 हजार है। अभियान के दौरान अपवाद पंजी से खाद्यान्न प्राप्त करने वाले लाभुकों का चिह्नितीकरण किया गया। डुप्लीकेट आधार संख्या का सत्यापन, विगत छह माह या अधिक अवधि से खाद्यान्न उठाव न करने वाले लाभुकों का भौतिक सत्यापन भी किया गया।

एनएफएसए में ऑटो शिफ्ट हुए लाभुक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत राज्य में 6048541 राशन कार्ड हैं। इनमें 26425385 सदस्य हैं। 97 हजार लोगों का नाम डिलीट करने पर हरा राशन कार्ड वाले प्रतिरक्षारत पात्र लोगों के नाम एनएफएसए के तहत ऑटो शिफ्ट हो गए। इनमें विधवा, दिव्यांग आदि को प्राथमिकता मिलती है। दूसरी ओर हरा राशन कार्ड में नए पात्र सदस्यों की इंट्री शुरू कर दी गई है। अभियान के दौरान करीब आठ हजार राशन कार्ड भी निरस्त किए गए हैं।

32 लाख लोग ग्रीन राशन कार्ड के लिए सूचीबद्ध

विभाग से मिली जानकारी के अनुसार पांच लाख हरा राशन कार्ड में 20 लाख सदस्यों को जोड़ने का अभियान जारी है। इसमें 32 लाख लोग सूचीबद्ध हो चुके हैं। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि राशन कार्ड धारकों को हर हाल में खाद्यान सुनिश्चित करने के लिए अपवाद पंजी की व्यवस्था जारी रखी गई है। बुजुर्ग सदस्यों को विशेष तौर पर ध्यान में रखते हुए यह विकल्प दिया गया है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारियों को निर्देशित किया जा चुका है।

खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया राशन कार्ड में दर्ज अपात्र लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। मृत लोगों के नाम भी हटे हैं। खुद भी लोगों ने पात्रता समाप्त होने के बाद अपना नाम हटवाया है। अब इनकी जगह पर जरूरतमंद लोगों को लाभ दिया जाएगा।

कार्ड के लिए ये पात्र नहीं

राशन कार्ड में पात्रता की शर्तें तय की गई हैं। इसके अनुसार वैसे परिवार, जिसका कोई भी सदस्य सरकारी सेवा में नियाजित हो या कोई भी कोई भी सदस्य आयकर/सेवा कर/व्यवसायिक कर/जीएसटी देता हो use राशन कार्ड का लाभ नहीं मिलेगा। वैसे परिवार, जिनके पास पांच एकड़ से अधिक सिंचित भूमि या दस एकड़ से अधिक असिंचित भूमि हो। जिनके पास चार पहिया मोटर वाहन या इससे अधिक पहिया के वाहन हों, परिवार का कोई भी सदस्य सरकार द्वारा पंजीकृत उद्यम का स्वामी या संचालक हो। सरकारी आवास योजनाओं से अनाच्छादित वैसे परिवार, जिनके पास कमरों में पक्की दीवारों तथा छत के साथ तीन कमरों का मकान हो। इसकेा अलावा वैसे परिवार जिनके पास पांच लाख या इससे अधिक लागत का मशीन चालित चार पहिए वाले कृषि उपकरण (ट्रैक्टर, थ्रेसर आदि) हों उनका नाम लिस्ट से हटा दिया गया है। 

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