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झारखंड : जेल में बंद तबलीगी जमात के 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ीं

टूरिस्ट वीजा पर भारत आने और मजहबी गतिविधियों में शामिल होकर वीजा शर्तों के उल्लंघन करने समेत कई अन्य आरोपों में जेल में बंद तबलीगी जमात के 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी पुलिस ने मामले...

rupesh रांची। निशिकांत, Wed, 24 June 2020 02:09 AM
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टूरिस्ट वीजा पर भारत आने और मजहबी गतिविधियों में शामिल होकर वीजा शर्तों के उल्लंघन करने समेत कई अन्य आरोपों में जेल में बंद तबलीगी जमात के 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजधानी पुलिस ने मामले की जांच पूरी करते हुए कुल 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी है। 

इन विदेशी नागरिकों के खिलाफ भादवि की धारा 188, 269, 270, 271, द फॉरनर्स एक्ट 1946 की धारा 13/14(बी)(सी) एवं द  नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई है। जिस पर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत ने संज्ञान ले लिया है। साथ ही आरोपियों की उपस्थिति के लिए 6 जुलाई की तारीख निर्धारित की गई है। विदेशी नागरिकों पर जो आरोप लगे हैं, इनके साबित होने की स्थिति में कारावास के साथ जुर्माना भी हो सकता है। 

18 अप्रैल को भेजा गया था जेल : तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों को हिन्दपीढ़ी पुलिस ने 30 मार्च को बड़ी मस्जिद से हिरासत में लेकर पृथकवास में भेजा था। इनलोगों के खिलाफ हिंदपीढ़ी थाना में 9 अप्रैल 2020 को कांड संख्या  34/20 के तहत नामजद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। कोरेंटाइन की अवधि पूर्ण होने के बाद 18 अप्रैल को मामले के सभी आरोपियों को रिमांड पर लेकर जेल भेज दिया गया था।  

 इन आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल : आरोपी लंदन का जाहेद कबीर, शिपहान हुसैन खान, यूके का महासीन अहमद, काजी दिलवर हुसैन, वेस्टइंडीज का फारूख अल्बर्ट खान, हॉलैंड का मो. सिफुल इस्लाम, त्रिनिदाद का रसयिदा औनी मजिहा बिनती रजाक, जांबिया का मूसा जालाव, फरमिंग सेसे,  मलेशिया का सिति आयशा बिनती मत इसा, नूर रशीदा बिनती तोमादी, नूर हयाती बिनती अहमद, नूर कमरूजामन, महाजीर बीन खामीस, मो. शफीक बिन मत इसा, हाजी मेराज एवं मो. अजीम बिन सुलेमान उर्फ अजीम की याचिका खारिज की। 

जेल से निकलने के लिए चार बार दाखिल की याचिका  : जेल से निकलने के लिए जमातियों ने चार बार याचिका दाखिल की थी। पहली बार 11 मई को जमानत याचिका दाखिल की। 12 मई को अदालत ने खारिज कर दी। इसके बाद 27 मई को जमानत याचिका दाखिल की, जिसे अदालत ने 8 जून को खारिज कर दी। समय पर चार्जशीट जमा नहीं करने का हवाला देते हुए 11 जून को याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने 12 जून को खारिज कर दी। इसके बाद पुन: 17 जून को चार्जशीट जमा नहीं का हवाला देते हुए याचिका दाखिल की, जिसे कोर्ट ने सुनवाई योग्य याचिका नहीं कहते हुए खारिज कर दी थी। जांच अधिकारी ने 60 दिनों के अंदर चार्जशीट दाखिल कर दी थी। 

 मुख्य आरोप 
1. वीजा नियमों का उल्लंघन करने
2. टूरिस्ट वीजा पर आकर धर्म का प्रचार-प्रसार करने
3. महामारी अधिनियमों को लेकर सरकारी आदेशों/नियमों का उल्लंघन करना
4. महामारी को लेकर आपदा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करना

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