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सरकार बोली- झारखंड में नहीं बिक रहा गुटखा, चीफ जस्टिस ने मंगा कर दिखा दिया

झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों के उत्पादन, भंडारण, और बिक्री पर 12 महीने का प्रतिबंध लगाया है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में हर जगह गुटखे बिक्री बिना रोक-टोक के जारी। प्रतिबंध...

Tarun Pratap Singh लाइव हिन्दुस्तान, रांचीFri, 16 Oct 2020 11:08 AM
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झारखंड सरकार ने राज्य में पान मसाला के 11 ब्रांडों के उत्पादन, भंडारण, और बिक्री पर 12 महीने का प्रतिबंध लगाया है। लेकिन इसके बावजूद भी प्रदेश में हर जगह गुटखे बिक्री बिना रोक-टोक के जारी। प्रतिबंध के बावजूद गुटखा की बिक्री पर हाईकोर्ट ने एक बार फिर सरकार को फटकार लगायी है। शुक्रवार को मामले की सुनवाई के दौरान बताया गया कि राज्य में गुटखा प्रतिबंधित है। गुटखा की बिक्री नहीं हो रही है। बड़ी मात्रा में गुटखा जब्त भी किया गया है। कहीं बिक्री नहीं हो रही है।

कर्मचारी से मंगवाया गुटखा 

सरकार की दलील के बाद चीफ जस्टिस ने अपने एक कर्मचारी को गुटखा लाने को कहा। दस मिनट में कर्मचारी ने पांच छह ब्रांड का गुटखा लाकर रख दिया। इस पर चीफ जस्टिस ने सरकार से कहा, 'जब प्रतिबंध है, तो यह कहां से आ रहा है। अदालत ने सरकार से कहा कि सिर्फ कागजों में ही कार्रवाई नहीं करें। अगली तिथि को कोर्ट में आकर बताएं कि राज्य में गुटखा की बिक्री पूरी तरह बंद है।' अदालत ने मौजूद अधिकारियों को निर्देश दिया कि  अगली सुनवाई में राज्य सरकार पूरे मामले पर अपना शपथ पत्र दाखिल करे।

क्या है राज्य सरकार के आदेश 

1. राज्य में पान मसाला, खैनी, हुक्का और सुपारी समेत सभी तरह के तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध है।
2. राज्य के सभी सरकारी, गैर सरकारी कार्यालय, स्वास्थ्य संस्थान, शैक्षणिक संस्थान, थाना परिसर समेत सार्वजनिक स्थान तंबाकू मुक्त क्षेत्र घोषित है।
3. सूबे के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों ने तंबाकू खाकर थूकने पर प्रतिबंध लगा रखा है। 
4. उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ जिला पुलिस और प्रशासन चलाएगा सघन अभियान। 
5. खैनी और गुटखा खाकर यत्र-तत्र थूकने से कोरोना वायरस फैलने का खत

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