Hindi Newsझारखंड न्यूज़illegal mining ed big action two close aides of pankaj mishra bhagwan tikal bhagat arrested

अवैध खनन: ईडी का एक और बड़ा एक्शन, पंकज मिश्रा के दो करीबी भगवान और टिंकल भगत गिरफ्तार

साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन केस में ईडी ने बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत और सहयोगी टिंकल भगत को गिरफ्तार किया है। इन्हें पूछताछ के लिए रांची बुलाया था।

Sneha Baluni मुख्य संवाददाता, रांचीSat, 8 July 2023 07:57 AM
share Share

साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन केस में ईडी ने बरहेट विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर भगवान भगत और सहयोगी टिंकल भगत को गिरफ्तार किया है। खनन कारोबारी कृष्णा साह की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने दोनों को पूछताछ के लिए रांची बुलाया था। जहां पूछताछ के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बताया जाता है कि टिंकल भगत एक राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ रहा है।

ईडी की जांच में यह बात सामने आयी है कि टिंकल ने भी कारोबार के बदले 40 लाख का कमीशन लिया। यह बात भी सामने आयी है कि पंकज मिश्रा के फंड मैनेजर के तौर पर काम देख रहे भगवान भगत ने पंकज के बैंक खाते में 4.87 करोड़ रुपये जमा कराए थे। यह पैसे 29 अक्तूबर 2021 से 18 मई 2022 के बीच जमा कराए गए थे। शुरुआती पूछताछ में भगवान भगत ने बताया था कि पंकज का राजनीतिक प्रभाव इतना अधिक था कि वह पत्थर का कारोबार अपनी कंपनियों के जरिए करते थे, लेकिन लाभ की राशि पंकज लिया करता था।

भगवान भगत ने पूछताछ में बताया है कि पंकज अपना कारोबार भी भगवान भगत के कागज पर ही किया करता था। भगवान ने बताया है कि साहिबगंज में पंकज अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर दूसरे माइंस कारोबारियों से स्टोन सस्ते दर में लेता था, इसके बाद बाजार दर पर उसे बेचता था। यह सारा काम भगवान देखता था, उसने पंकज के बैंक खाते को अपने मोबाइल से भी लिंक कर रखा था।

पंकज मिश्रा के कहने पर टिंकल ने भी किया अवैध खनन 

ईडी ने जांच में पाया है कि पंकज के दबाव में टिंकल भगत ने भी अवैध खनन किया। ईडी ने जांच में पाया है कि पंकज के ही कहने पर टिंकल साहिबगंज के मंदरो के मुंदिल मौजा में अवैध खनन कर रहा था। बदले में टिंकल ने पंकज को 40-45 लाख दिए थे। टिंकल ने कबूला कि अवैध खनन कर स्टोन व बोल्डर को बिहार व बंगाल भेजा जाता था।

अमित अग्रवाल व दिलीप घोष की जमानत अर्जी खारिज

सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की फर्जी तरीके से खरीद-बिक्री समेत अन्य जमीन फर्जीवाड़े से बेचकर अवैध कमाई की मनी लाउंड्रिंग करने के मामले में आरोपी कारोबारी अमित अग्रवाल एवं जगतबंधु टी इस्टेट के मालिक दिलीप घोष को जेल में रहना पड़ेगा। ईडी के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने दोनों की ओर से दाखिल जमानत अर्जी शुक्रवार को खारिज कर दी। सुनवाई के दौरान ईडी के वकील शिव कुमार काका ने दोनों को जमानत देने का विरोध किया। 

वहीं बचाव पक्ष के वकील ने कहा कि मेरे मुवक्किल के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। निर्दोष को आरोपी बनाया गया है। जमानत देने का अनुरोध किया। दोनों की बहस सुनने के बाद अदालत ने जमानत अर्जी खारिज कर दी। ईडी ने दोनों को आठ जून को गिरफ्तार किया था। तब से जेल में है। दोनों ने 24 जून को जमानत की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की थी। दोनों की गिरफ्तारी निलंबित आईएएस अधिकारी और रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन से जुड़े मामले में हुई है। ईडी कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद दोनों जल्द ही हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगा।

अगला लेखऐप पर पढ़ें