जेल मैनुअल के तहत ही परिवार से मिल सकेगा पंकज मिश्रा, नहीं मिलेगी अतिरिक्त सुविधा
अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जेल मैनुअल के तहत ही जेल में बंद विचाराधीन बंदी परिवार से मुलाकात कर सकता है। इससे इतर इजाजत नहीं दी जा सकती।
अवैध खनन से प्राप्त एक हजार करोड़ रुपये से अधिक का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोप में जेल में बंद पंकज मिश्रा जेल मैनुअल के तहत ही मुलाकात कर सकेंगे। ईडी कोर्ट ने पंकज मिश्रा की जेल में रहते परिवार से जेल मैनुअल से हटकर मुलाकात करने की मांग वाली अर्जी सुनवाई पश्चात खारिज कर दी। इससे पंकज मिश्रा को झटका लगा है। पंकज मिश्रा ने पिछले दिन परिवार से सप्ताह में 2 दिन मिलने की गुहार लगाते हुए अर्जी दाखिल की थी। दाखिल अर्जी पर सुनवाई के दौरान ईडी के अधिवक्ता अतीश कुमार ने विरोध किया। कहा कि जेल में रहते हुए किसी को परिवार से मिलने की इजाजत जेल मैनुअल के अनुसार ही मिलती है।
पंकज मिश्रा के वकील ने क्या तर्क दिया था!
वहीं प्रार्थी के वकील प्रदीप चंद्रा ने कहा कि लंबे समय से जेल में है। इसको देखते हुए परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए। अदालत ने दोनों पक्ष की बहस सुनने के बाद अर्जी खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि जेल मैनुअल के तहत ही जेल में बंद विचाराधीन बंदी परिवार से मुलाकात कर सकता है। छवि रंजन की अर्जी भी खारिज हो चुकी है पिछले दिन भूमि घोटाले के आरोप में जेल में बंद निलंबित आईएएस छवि रंजन ने भी पत्नी व बच्ची से सप्ताह में दो दिन मुलाकात करने की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की थी। जिसे ईडी कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
पिछले साल 18 जुलाई को किया था गिरफ्तार
गौरतलब है कि साहिबगंज में हुए 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन और मनी लाउंड्रिंग केस में ईडी ने 18 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से पंकज मिश्रा जेल में बंद है। बीच में कई बार रिम्स में इलाज के लिए भर्ती हुआ। रिम्स में इलाज के दौरान पकंज मिश्रा फोन के जरिए साहिबगंज के कुछ वरीय अधिकारियों और अपने करीबियों के संपर्क में बना हुआ था, इसका खुलासा ईडी ने किया। इस केस में साहिबगंज के पूर्व डीएसपी और मौजूदा उपायुक्त से हो चुकी है। पंकज मिश्रा की जमानत याचिका भी कई बार खारिज हो चुकी है।