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झारखंड में कोरोना का कहर, लॉकडाउन की पाबंदियों पर सख्ती शुरू, मास्क नहीं पहनेवालों की खैर नहीं

कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य में 31 जुलाई तक लागू लॉकडाउन की पाबंदियों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है। छूट मिलने की वजह से खुली...

rupesh रांची। हिन्दुस्तान टीम, Fri, 10 July 2020 02:30 AM
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कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर राज्य में 31 जुलाई तक लागू लॉकडाउन की पाबंदियों पर सख्ती शुरू कर दी गई है। मास्क नहीं पहनने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया जा रहा है। छूट मिलने की वजह से खुली दुकानों, बाजार जैसे भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर सामाजिक दूरी सुनिश्चित कराई जा रही है। हजारीबाग शहर और रामगढ़ के कुछ हिस्सों में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है जबकि लोहरदगा के कुड़ू में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया गया। सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दूसरे राज्य से बिना ई-पास के प्रवेश को बैरिकेडिंग लगाकर रोका जा रहा है। 

धनबाद उपायुक्त ने बताया कि राजनीतिक दलों को सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं करने का निर्देश दिया गया है। धर्मशाला, सामुदायिक भवनों की बुकिंग पर रोक दी गई है। विशेष चेकिंग अभियान शुरू किया गया है। मास्क नहीं पहनने वालों पर कार्रवाई और जुर्माना के साथ ही पुलिस गश्ती बढ़ाया गया है। स्टेशन रोड सहित दूसरे स्थानों पर विशेष निगरानी करने को कहा गया है। भागलपुर में लॉकडाउन के बाद निकटवर्ती गोड्डा में अलर्ट जारी किया गया है। चेकपोस्ट पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ बिना ई-पास के वाहनों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। संताल-कोयलांचल के अन्य जिलों में कोई अतिरिक्त सख्ती नहीं की गई है। सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही पाबंदियों का पालन कराया जा रहा है।

जमशेदपुर में गुरुवार सुबह से ही हर थाना इलाकों में बिना मास्क वालों की धरपकड़ की जा रही है। शाम पांच बजे तक 46 लोगों को पुलिस ने पकड़ा। प्रमुख बाजार वाले इलाकों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करने वालों, स्ट्रीट फूड का ठेला लगाने वालों को गिरफ्तार किया जा रहा है। साकची बाजार में पुलिस ने जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के साथ मिलकर दुकानों के बाहर सामान रखकर भीड़ लगाने वालों पर शिकंजा कसा और उनके सामानों को फेंक दिया। पुलिस ने सख्ती बरतते हुए सड़क जाम करने वाले लोगों को पीटा भी।

पलामू, गढ़वा, लातेहार, चतरा, कोडरमा, सिमडेगा, गुमला आदि जिलों में भी पुलिस-प्रशासन ने वाहन जांच अभियान में तेजी लाते हुए बिना मास्क और हेलमेट पाए जानेवालों तथा ओवरलोड टेंपो पर कार्रवाई की। पलामू में मास्क नहीं पहनने पर 15 दुकानदारों को प्रशासन ने नोटिस जारी किया गया। 

रामगढ़ जिले में शहर के शनिचरा बाजार से लेकर झंडा चौक तक निषेधाज्ञा लगा दी गई है। सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाते हुए मैरिज हॉल, कम्युनिटी सेंटर आदि को बंद रखने का निर्देश दिया गया है।  लोहरदगा में डीसी आकांक्षा रंजन ने कहा कि सभी जगहों पर फ्लैग मार्च किया जाएगा। जो लोग गाइडलाइन का अनुपालन नहीं करेंगे उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। गुमला में वाहन जांच अभियान तेज किया गया है। कोडरमा में बिना मास्क लगाए और बेवजह सड़क पर घूमने वालों को कोरंटाइन किया जा रहा है। लातेहार में डीसी एवं एसपी ने नगर पंचायत क्षेत्र में कोरोना से बचाव के दिशा-निर्देशों के पालन के लिए मजिस्ट्रेट एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की है।

हजारीबाग में पूरे अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 लागू : हजारीबाग सदर अनुमंडल पदाधिकारी मेघा भारद्वाज ने आदेश जारी कर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए पूरे सदर अनुमंडल क्षेत्र में धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दिया है।  इसके अलावा 65 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्तियों, गर्भवती महिलाएं एवं 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। यह आदेश 31 जुलाई 2020 तक प्रभावी रहेगा।

इसलिए शुरू हुई सख्ती : राज्य में धड़ल्ले से प्रतिबंधित गतिविधियां शुरू होने की शिकायत को मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने गंभीरता से संज्ञान लेते हुए सभी उपायुक्तों और पुलिस अधीक्षकों को लॉक डाउन का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया है। 


 

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