दूसरे राज्य के कोरोना मरीजों की झारखंड के अस्पतालों में सीधी भर्ती पर रोक
झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों के कारोना मरीजों की राज्य के अस्पतालों में सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन...
झारखंड में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने दूसरे राज्यों के कारोना मरीजों की राज्य के अस्पतालों में सीधी भर्ती पर रोक लगा दी है। स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव डॉ नितिन मदन कुलकर्णी ने बुधवार को इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। प्रधान सचिव ने कहा है कि ऐसी सूचना मिली है कि दूसरे राज्या सें कोरोना मरीज राज्य सरकार को बिना किसी पूर्व सूचना के झारखंड के कोविड अस्पतालों के अलावा अन्य अस्पतालेां में भर्ती हो जा रहे हैं। इसके कारण संक्रमण का खतरा बढ़ता है।
मरीजों को राज्य में आने से पूर्व ये करना होगा
प्रधान सचिव ने कहा है कि यदि किसी दूसरे राज्यों से कोरोना मरीज झारखंड आते हैं तो उन्हें उस राज्य के अस्पताल से रेफर कराना होगा, जहां वह भर्ती हैं। साथ ही मरीज को अपने संबंधित जिले के डिजास्टर मैनेजमेंट ऑथोरिटी से भी स्वीकृति लेनी होगी, जिसकी सूचना राज्य व जिला प्रशासन को देनी होगी। यही नहीं, इस प्रक्रिया को पूरी करने के बाद राज्य के जिस अस्पताल में मरीज को भर्ती किया जाएगा उस अस्पताल प्रबंधन को इसकी सूचना स्टेट आईडीएसपी सेल के अलावा संबंधित जिला के सिविल सर्जन को भी देनी होगी। साथ ही मरीज को आरोग्य सेतु एप में भी एनरॉल होना होगा। एक राज्य से दूसरे राज्य में मरीज को स्थानांतरित करने के दौरान अपने राज्य के साथ साथ झारखंड सरकार द्वारा कोविड को लेकर समय समय पर जारी दिशा निर्देशों को पूरा पालन करना होगा। राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन करने पर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 व अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी।
राज्य में 65 प्रतिशत मरीजों का मिला है बिहार-बंगाल कनेक्शन
प्रधान सचिव ने बताया कि राज्य में कोरोना पॉजिटिव पाए गए 65 प्रतिशत मरीजों का बिहार या बंगाल कनेक्शन पाया गया है। पाया गया है कि ये मरीज खुद या उनके परिजन बिहार या बंगाल गए हैं। साथ ही कुछ मरीज पॉजिटिव पाए जाने के बाद राज्य सरकार को सूचना दिए बगैर झारखंड के अस्पतालों में भर्ती हो गए हैं।