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कोल्हान में रेड जोन पर कसेगा शिकंजा, 44 खतरनाक नक्सलियों पर लाल वारंट जारी

कोल्हान क्षेत्र में 44 खतरनाक नक्सलियों पर पुलिस रेड जोन में लाल वारंट हासिल करेगी। ये सभी नक्सली पुलिस के रिकॉर्ड में लंबे समय से फरार हैं, जिनके खिलाफ अब गिरफ्तारियों की कार्रवाई तेज कर दी गई है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, कोल्हानWed, 14 May 2025 09:27 AM
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कोल्हान में रेड जोन पर कसेगा शिकंजा, 44 खतरनाक नक्सलियों पर लाल वारंट जारी

कोल्हान क्षेत्र में 44 खतरनाक नक्सलियों पर पुलिस रेड जोन में लाल वारंट हासिल करेगी। ये नक्सली पुलिस के रिकॉर्ड में लंबे समय से फरार हैं, जिनके खिलाफ अब गिरफ्तारियों की कार्रवाई तेज कर दी गई है। इनकी संपत्ति पहले ही जब्त कर ली गई है और अब उनके घरों पर भी कुर्की की प्रक्रिया शुरू की गई है। इस कार्रवाई में प्रमुख नक्सली आकाश भी शामिल है। इन नक्सलियों के खिलाफ वारंट संबंधित गृह जिलों में भेजे जाएंगे, ताकि जहां भी इनकी गिरफ्तारी हो, पुलिस उन्हें रिमांड पर ले सके।

इसके अलावा, नक्सलियों पर कार्रवाई के लिए राज्य के डीजीपी अनुराग गुप्ता द्वारा कई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। इनमें नक्सल प्रभावित जिलों के एसपी को धमकी और लेवी मांगने से संबंधित घटनाओं की समीक्षा करने को कहा गया है। इसके साथ ही, इन मामलों में क्या कार्रवाई हुई है, इसकी जानकारी भी प्राप्त की जाएगी। नक्सलियों द्वारा की गई आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं की सूची तैयार कर संबंधित मामलों में अदालत से वारंट हासिल किए जाएंगे। फरार नक्सलियों के खिलाफ कुर्की जब्ती वारंट हासिल कर कार्रवाई करने, लेवी के जरिए अर्जित संपत्ति को चिह्नित कर सूची तैयार करने एवं मुख्यालय के स्तर से मिलने वाली सूचनाओं पर तुरंत कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है, ताकि नक्सलियों व उग्रवादियों को भागने का समय न मिले। वहीं, फरार नक्सलियों-उग्रवादियों पर इनाम की घोषणा का प्रस्ताव जल्द से जल्द भेजने को कहा गया है। जमानत पर छूटे उग्रवादियों व अपराधियों पर निगरानी के लिए थानों के पदाधिकारियों को सूचित करने का निर्देश दिया गया है।

क्या है लाल वारंट

लाल वारंट एक कानूनी दस्तावेज़ होता है, जिसे अदालत द्वारा जारी किया जाता है। यह स्थायी गैर-जमानती वारंट की तरह होता है। यह वारंट विशेष रूप से उनके खिलाफ जारी किया जाता है, जो फरार होते हैं और जिनकी गिरफ्तारी के लिए व्यापक कार्रवाई की आवश्यकता होती है। इस वारंट के तहत पुलिस को अधिकार होता है कि वे आरोपी की गिरफ्तारी के लिए संबंधित क्षेत्र में छापेमारी कर सकें। इस प्रक्रिया के दौरान, नक्सलियों की संपत्ति जब्त कर कुर्की की प्रक्रिया भी शुरू की जाती है।