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नाबालिग से किया रेप; फिर वायरल कर दिया वीडियो, झारखंड कोर्ट ने दोषी को सुनाई कड़ी सजा

  • झारखंड के गोड्डा जिले में कोर्ट ने रेप के दोषी को कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी को नाबालिग लड़की से रेप के बाद उसका वीडियो वायरल करने का दोषी पाया और 20 साल की सजा सुनाई। आरोपी पर डेढ़ का लाख का जुर्माना भी लगाया।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, गोड्डाWed, 22 Jan 2025 06:58 AM
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नाबालिग से किया रेप; फिर वायरल कर दिया वीडियो, झारखंड कोर्ट ने दोषी को सुनाई कड़ी सजा

झारखंड में नाबालिग के साथ रेप के बाद वीडियो वायरल करने के आरोपित को 20 साल की सजा सुनाई गई है। हनवारा थाना में दर्ज मामले में 11 माह बाद कोर्ट का फैसला आया है। इसमें आरोपित बिहार के सीतामढ़ी जिले के ननकारा विशंभरपुर का निवासी मो शहाबुद्दीन को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह जिला जज प्रथम पवन कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को सजा सुनाई।

नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने और दुष्कर्म का वीडिओ बनाकर उसे वायरल करने के आरोपित मो शहाबुद्दीन अंसारी को दोषी पाकर पॉक्सो एक्ट में 20 वर्ष सश्रम कारावास और 1,50,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक वर्ष अतिरिक्त कारावास की सजा से दंडित किया गया। जबकि अपराध से जुड़े वीडियो का इंटरनेट मीडिया पर वायरल करने पर पॉक्सो एक्ट की दूसरी धारा में तीन वर्ष कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई। जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर तीन माह अतिरिक्त कारावास से दंडित किया गया। आइटी एक्ट में दो वर्ष की सजा सुनाई गई। सभी सजा साथ- साथ चलेगी।

मामले को लेकर न्यायालय के समक्ष अभियोजन की ओर से आठ गवाहों का परीक्षण कराया गया। दोनों पक्षों की दलील सुनने के उपरांत न्यायालय ने सुजा सुनाई। जुर्माना की राशि पीड़िता के पुनर्वास के लिए भुगतान करने आदेश कोर्ट ने दिया है। वहीं पीड़िता के लिए मुआवजा के तौर पर आर्थिक सहायता के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार को कोर्ट ने आदेश दिया है। निर्णय की एक प्रति विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव को दी गई है। बताया जाता है कि हनवारा थाना में दर्ज प्राथमिकी में 16 वर्षीया पीड़िता ने कहा था कि उसके पिताजी पंजाब के लुधियाना में रहकर कंपनी में सिलाई का काम करते थे। उसी कंपनी में ग्राम ननकारा विशंभरपुर , थाना मेजरगंज, जिला सीतामढ़ी ( बिहार) का रहने वाला शहाबुद्दीन अंसारी नामक युवक भी काम करता था। वह उसके घर पर बराबर फोन पर बात करता रहा था। इसी दौरान 27 नवंबर 2023 को वह सुबह घर पर आया और नग्न होने को कहा। मना करने पर जबरन उसके साथ दुष्कर्म किया गया और नग्न अवस्था में वीडिओ बना लिया। इसके बाद शादी का दबाव देने लगा। मना करने पर पिताजी को जान से मारने की धमकी देने लगा। उसके बाद जबरन उसने वीडिओ काल करना शुरू किया। इसी क्रम में 28 फरवरी 2024 को उसने नग्न वीडियो को फेसबुक और इंस्टाग्राम में वायरल कर दिया। हनवारा थाना में 29 फरवरी 2024 को मामला दर्ज कराया गया।

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