राहुल गांधी ने मानहानि मामले में झारखंड हाईकोर्ट से याचिका वापस ली
राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में अमित शाह के खिलाफ दायर याचिका सोमवार को वापस ले ली। चाईबासा की निचली अदालत ने राहुल को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। याचिका वापस लेने पर कोर्ट ने अनुमति दे...

रांची, विशेष संवाददाता। भाजपा के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ टिप्पणी किए जाने के मामले में राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका सोमवार को वापस ले ली। चाईबासा की निचली अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को सशरीर हाजिर होने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सोमवार को राहुल गांधी की ओर से याचिका वापस लेने का आग्रह किया गया। इस पर कोर्ट ने याचिका वापस लेने की अनुमति प्रदान कर दी। हाईकोर्ट ने चाईबासा कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ चल रही कार्यवाही पर पूर्व में लगाई गई रोक भी वापस ले ली। यह मामला वर्ष 2018 का है। भाजपा का अध्यक्ष बनाए जाने पर अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी ने टिप्पणी की थी। इसके बाद भाजपा नेता प्रताप कटियार ने चाईबासा की कोर्ट में मानहानि का मामला चलाने के लिए शिकायतवाद दायर की। बाद में मामले को चाईबासा में एमपी-एमएलए कोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया। अप्रैल 2022 में चाईबासा एमपी-एमएलए कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया था, लेकिन राहुल गांधी हाजिर नहीं हुए। इसके बाद 27 फरवरी 2024 को कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। राहुल गांधी की ओर से कोर्ट में आवेदन देकर सशरीर उपस्थित होने से छूट मांगी थी, लेकिन चाईबासा की अदालत ने उनके आवेदन को खारिज करते हुए सशरीर उपस्थित होने का आदेश जारी किया था। इसके बाद राहुल गांधी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।
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