Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीNishikant Dubey Challenges FIR Against Medical College Acquisition in Jharkhand High Court

निशिकांत दुबे को मेडिकल कॉलेज मामले में राहत बरकरार

झारखंड हाईकोर्ट में सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर 28 अक्टूबर को सुनवाई होगी। उन्होंने परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदे जाने के विरोध में दर्ज एफआईआर को चुनौती दी है। कोर्ट ने...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 30 Sep 2024 05:15 PM
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रांची, विशेष संवाददाता। बाबा बैद्यनाथ मेडिकल ट्रस्ट देवघर द्वारा परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदे जाने के विरोध में दर्ज एफआईआर को चुनौती देने वाली सांसद निशिकांत दुबे की याचिका पर अब 28 अक्टूबर को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। मामले में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक हाईकोर्ट ने बरकरार रखा है। कोर्ट ने मामले के सूचक शिवदत्त शर्मा को जवाब दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने शिकायतकर्ता देवघर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा को नोटिस जारी किया था। निशिकांत दुबे की ओर से याचिका दाखिल कर इससे संबंधित एफआईआर को निरस्त करने का आग्रह किया गया है। परित्राण मेडिकल ट्रस्ट के सचिव शिवदत्त शर्मा की ओर से एफआईआर दर्ज कर कहा गया है कि बाबा बैजनाथ मेडिकल ट्रस्ट, देवघर जिसमें सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी ट्रस्टी भी हैं, उनके द्वारा जालसाजी कर परित्राण मेडिकल ट्रस्ट से मेडिकल कॉलेज खरीदा गया है। इस मामले में प्राथमिकी भी दर्ज करायी गयी है।

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