Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीJharkhand High Court Warns Salary Freeze for Education Officials Over Non-Compliance

वेतनमान का लाभ नहीं देने पर उच्च शिक्षा सचिव और निदेशक के वेतन पर लगेगी रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने उच्च शिक्षा सचिव एवं निदेशक के वेतन पर रोक लगाने का आदेश दिया है यदि 6 दिसंबर तक कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया। अनिल कुमार सरकार और अन्य ने अवमानना याचिका दायर की थी, क्योंकि...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 18 Oct 2024 06:16 PM
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रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने अदालत के आदेश का पालन नहीं किए जाने पर शुक्रवार को नाराजगी जाहिर की और कहा कि यदि आदेश का पालन छह दिसंबर तक नहीं किया गया, तो उच्च शिक्षा सचिव एवं निदेशक के वेतन पर रोक लगा दी जाएगी। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने यह निर्देश दिया है। अदालत में बरहरवा कॉलेज साहिबगंज में लेक्चरर पद पर कार्यरत अनिल कुमार सरकार एवं अन्य ने अवमानना की याचिका दायर की है। प्रार्थियों की सेवा का समायोजन अग्रवाल कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सिदो-कान्हो यूनिवर्सिटी ने किया था। लेकिन, प्रार्थियों को पंचम और छठे वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा था। इसके खिलाफ प्रार्थियों ने याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट ने वर्ष 2023 में याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को प्रार्थियों को दोनों वेतनमान का लाभ देने का निर्देश दिया था।

एकलपीठ के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार ने हाइकोर्ट की खंडपीठ में अपील की थी। सरकार की अपील को खंडपीठ ने वर्ष 2024 में खारिज कर दिया था। लेकिन, प्रार्थियों को पंचम एवं छठे वेतनमान का लाभ नहीं दिया गया। इसके बाद प्रार्थियों ने अवमानना याचिका दायर की। इस पर कोर्ट ने एकलपीठ के आदेश का पालन करने का निर्देश दिया। आदेश का पालन नहीं होने पर 6 दिसंबर के बाद उच्च शिक्षा सचिव एवं निदेशक के वेतन निकासी पर रोक लगाने का निर्देश दिया।

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