पति की महिला मित्र पर दर्ज नहीं हो सकता दहेज प्रताड़ना का केस : हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी अपने पति की महिला मित्र पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज नहीं करा सकती। जस्टिस एके चौधरी ने कहा कि धारा 498 के तहत केवल पति और उसके रिश्तेदारों पर ही केस दर्ज किया जा...
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने एक मामले में सुनवाई करते हुए आदेश में कहा है कि कोई भी पत्नी अपने पति की महिला मित्र पर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराती है तो वह मान्य नहीं होगा। जस्टिस एके चौधरी ने कहा है कि धारा 498 में इस बात का उल्लेख है कि दहेज उत्पीड़न का केस सिर्फ पति और उसके रिश्तेदारों पर किया जा सकता है। महिला मित्र पति की रिश्तेदार नहीं हो सकती। झारखंड पुलिस के एसआई विकास यादव पर पत्नी ने दहेज उत्पीड़न का केस किया था। इसमें विकास की कथित गर्लफ्रेंड को भी नामजद अभियुक्त बनाया था। महिला मित्र ने प्राथमिकी निरस्त करने के लिए हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी।
युवती की ओर से अधिवक्ता सूरज किशोर प्रसाद ने कोर्ट को बताया कि दहेज उत्पीड़न के मामलों में पति के साथ सिर्फ उन्हीं लोगों को आरोपी बनाया जा सकता है, जो उसके नजदीकी रिश्तेदार हैं या पति से उसका खून का संबंध है। इस कारण युवती पर दर्ज केस वैध नहीं माना जा सकता। इसके बाद अदालत ने युवती के खिलाफ दर्ज मुकदमा रद्द कर दिया।
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