खरकई डैम और धनबाद रिंग रोड को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज
झारखंड हाईकोर्ट ने सरायकेला के खरकई डैम प्रोजेक्ट को बंद करने और धनबाद में रिंग रोड के निर्माण में देरी के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने इसे नीतिगत मामला मानते हुए हस्तक्षेप से...
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने शुक्रवार को सरायकेला के खरकई डैम प्रोजेक्ट बंद करने और धनबाद में रिंग रोड का निर्माण शुरू नहीं करने के खिलाफ दायर जनहित याचिकाओं को खारिज कर दिया। दोनों याचिकाएं अलग-अलग दायर की गईं थीं। कोर्ट ने दोनों को नीतिगत मामला मानते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। सरायकेला के खरकई डैम के लिए छह हजार करोड़ खर्च कर उसे बंद करने के खिलाफ संतोष कुमार सोनी ने जनहित याचिका दायर की थी। प्रार्थी की ओर से कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट में छह हजार करोड़ से अधिक राशि खर्च किए जाने के बाद राज्य सरकार ने वर्ष 2020 में इसे बंद कर दिया है। वर्ष 1978 में एकीकृत बिहार, ओड़िशा एवं पश्चिम बंगाल सरकार के बीच एक त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसी के तहत खरकई डैम प्रोजेक्ट किया जा रहा था, लेकिन वर्ष 2020 में बिना कारण के इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। जबकि, इस डैम के प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण भी हो चुका है और प्रभावित विस्थापितों को बसाने के लिए नया स्थान चिन्हित भी कर लिया गया है। इसलिए, इस प्रोजेक्ट को बंद नहीं किया जाना चाहिए।
धनबाद में रिंग रोड का निर्माण का था आग्रह
दूसरी जनहित याचिका में प्रार्थी अजय नारायण लाल ने धनबाद में वर्ष 2011 मे प्रस्तावित रिंग रोड के निर्माण कार्य शुरू नहीं किए जाने का मामला उठाया था। कोर्ट को प्रार्थी की ओर से बताया गया था कि 16 मई 2011 को राज्य सरकार ने धनबाद में रिंग रोड बनाने के लिए अधिसूचना निकली थी। सरकार की एजेंसी झरिया पुनर्वास एवं विकास प्राधिकार को रिंग रोड बनाने की जिम्मेदारी मिली थी। लेकिन, रिंग रोड के लिए कोई प्लान नहीं बनाया गया और इसका निर्माण कार्य 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी शुरू नहीं हुआ है। सरकार की ओर से वर्ष 2011 में ही धनबाद के धनसार, झरिया, मनाइटाड़ आदि जगह में लोगों की जमीन ली गई थी, जिसमें जमीन अधिग्रहण के मद में राज्य सरकार की ओर से 76 करोड़ रुपए की राशि को खर्च की गई थी।
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