बगोदर के पूर्व बीईईओ की बर्खास्तगी आदेश हाईकोर्ट ने रद्द किया
झारखंड हाईकोर्ट ने बगोदर के पूर्व बीईईओ जगदीश पासवान की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया है। अदालत ने कहा कि नियमों का उल्लंघन करते हुए आदेश जारी किया गया था। जगदीश पर आरोप था कि उन्होंने चार लाख रुपये का...
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने बगोदर के पूर्व प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी (बीईईओ) जगदीश पासवान की बर्खास्तगी आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत ने बर्खास्गी आदेश रद्द करते हुए कहा कि बिना नियमों का पालन किए आदेश जारी किया गया है जो उचित नहीं है। इसके साथ ही अदालत ने प्रार्थी का आग्रह मंजूर कर लिया। जगदीश पासवान की ओर से अदालत को बताया गया कि उन पर करीब चार लाख रुपये का हिसाब नहीं देने और पांच बोरा चावल के वितरण में गड़बड़ी का आरोप लगा था। उनके खिलाफ निगरानी थाना में प्राथमिकी भी दर्ज की गयी। बाद में सरकार ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। प्रार्थी की ओर से दलील देते हुए अधिवक्ता मनोज टंडन ने अदालत को बताया कि उनके खिलाफ आरोपों की जांच के दौरान एक भी व्यक्ति की गवाही नहीं ली गयी। बिना किसी गवाह के आरोपों को सही करार दिया गया, जो कि नियमों का उल्लंघन है। जहां तक पांच बोरे चावल की गड़बड़ी का मामला है, इससे प्रार्थी का कोई लेना-देना नहीं है। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रार्थी की याचिका स्वीकार करते हुए बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया। इसके साथ ही अदालत पेंशन का लाभ और अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का भुगतान ब्याज के साथ छह सप्ताह में भुगतान करने का निर्देश दिया।
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