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एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी रद्द

झारखंड हाईकोर्ट ने एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी को रद्द कर दिया। प्रार्थी डॉ एम प्रसाद ने याचिका दायर की, जिसमें कहा गया कि प्रतिवादी विजय रविदास द्वारा लगाए गए आरोप 2022 में बेबुनियाद और झूठे...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीWed, 27 Nov 2024 08:43 PM
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने एससी- एसटी एक्ट के तहत दर्ज एक प्राथमिकी रद्द कर दी है। प्रार्थी डॉ एम प्रसाद ने प्राथमिकी रद्द करने के लिए याचिका दायर की थी। प्रार्थी की ओर से अदालत को बताया गया कि प्रतिवादी विजय रविदास ने वर्ष 2022 में एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कराया था। उसके द्वारा लगाया गया आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद व झूठा है।

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