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अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने का आदेश निरस्त

झारखंड हाईकोर्ट ने रेंजर अनिल कुमार सिंह की अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को वेतन मामले में विधि सम्मत निर्णय लेने का निर्देश दिया। अनिल कुमार सिंह ने सरकार के...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 6 Jan 2025 08:55 PM
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रांची। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की पीठ में रेंजर पद से अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सोमवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को निरस्त कर दिया। अदालत ने वेतन के मामले पर राज्य सरकार को विधि सम्मत निर्णय लेने का आदेश दिया है। रेंजर अनिल कुमार सिंह ने सरकार के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। राज्य सरकार ने उन्हें सात जुलाई 2021 को रेंजर पद से अनिवार्य सेवानिवृत्ति प्रदान कर दी थी। सुनवाई के दौरान अदालत को बताया गया कि सरकार का आदेश बिल्कुल गलत है। उन पर झूठा आरोप लगाकर उक्त आदेश जारी किया गया है, जिसे निरस्त किया जाए।

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