पूजा पंडालों के पास महिला बल की तैनाती, पिंक बसें चलाने के निर्देश
झारखंड उच्च न्यायालय ने दुर्गा पूजा के दौरान सभी पंडालों के पास अतिरिक्त महिला सुरक्षाबलों की तैनाती और पिंक बसें चलाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने सरकार को सीसीटीवी कैमरे लगाने और हेल्पलाइन नंबर...
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड उच्च न्यायालय ने दुर्गा पूजा में सभी पंडालों के पास अतिरिक्त महिला सुरक्षाबलों की तैनाती और पिंक बसें चलाने का आदेश दिया है। एक जनहित याचिका पर गुरुवार को सुनवाई में चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्रन और जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने यह आदेश दिया। अगली सुनवाई 18 नवंबर को होगी। कोर्ट ने कहा, पूजा में पिंक बसें तो चलाई ही जाएं, पर जहां पिंक बसें चल रही हैं, वहां उसके समय में विस्तार किया जाए। महिला और स्कूली बच्ची समेत नाबालिग लड़कियों के खिलाफ अपराध के मामले से जुड़ी याचिका पर सुनवाई में अदालत ने सरकार को प्रमुख जगहों पर सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग करने को भी कहा। महिलाओं की आपातकाल में मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर स्थानीय टीवी चैनल और अखबारों में विज्ञापन के जरिए प्रचारित करने का निर्देश दिया। सभी स्ट्रीट लाइट को भी दुरुस्त करने को कहा।
अधिवक्ता भारती कौशल ने दायर जनहित याचिका में कहा है कि जनवरी से लेकर जून तक महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, दुष्कर्म और छेड़खानी की घटना लगातार बढ़ी है। इस अवधि में 185 मामले दर्ज किए गए हैं। कोर्ट को बताया कि स्कूलों में वैन भी चलती है। स्कूल प्रबंधन वैन के चालक का सत्यापन नहीं कराते। वह चालक तीन-चार साल की बच्ची के साथ गलत हरकत करता है।
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