Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीJharkhand High Court Orders 50 90 Lakh Compensation for Family of Deceased Lawyer in Road Accident

सड़क हादसे में जान गंवाने वाले अधिवक्ता के परिवार को 50.90 लाख मुआवजा

झारखंड हाईकोर्ट ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले वकील अजीत कुमार के परिवार को 50.90 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। इंश्योरेंस कंपनी की याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने दुर्घटना के...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीTue, 15 Oct 2024 10:13 PM
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रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस सुभाष चंद की पीठ ने सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले अधिवक्ता के परिजनों को 50.90 लाख रुपए का मुआवजा देने का आदेश दिया है। पीठ ने इंश्योरेंस कंपनी बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस की उस याचिका को खारिज कर दी है, जिसमें कंपनी की ओर से मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायाधिकरण ने इंश्योरेंस कंपनी को सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाले वकील अजीत कुमार के परिवार को मुआवजा के भुगतान का आदेश दिया था। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, प्राथमिकी, चार्जशीट और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ध्यान में रखते हुए दुर्घटना का तथ्य पर्याप्त रूप से सिद्ध होता है। न्यायाधिकरण का आदेश सही है। इसलिए, कंपनी की याचिका खारिज की जाती है। बता दें कि वर्ष 2018 में धनबाद के अधिवक्ता अजीत कुमार की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी मुन्नी कुमारी ने बीमा पॉलिसी के तहत इंश्योरेंस के लिए दावा किया था। मोटर दुर्घटना ट्रिब्यूनल ने कंपनी को अजीत कुमार के परिजनों को 50.90 लाख मुआवजा भुगतान का आदेश दिया था। मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण के आदेश के खिलाफ इंश्योरेंस कंपनी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

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