Hindi NewsJharkhand NewsRanchi NewsJharkhand High Court Imposes Fine on Former CM Madhu Koda Over Delayed Response

समय पर जवाब दाखिल नहीं करने पर पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर चार हजार का हर्जाना

हाईकोर्ट ने हर्जाना लगाया, झालसा के पास राशि जमा करने का निर्देश, हर तिथि को समय मांगते रहे, लेकिन जवाब दाखिल नहीं किया गया

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीSat, 1 March 2025 07:16 PM
share Share
Follow Us on
समय पर जवाब दाखिल नहीं करने पर पूर्व सीएम मधु कोड़ा पर चार हजार का हर्जाना

रांची। विशेष संवाददाता राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा पर झारखंड हाईकोर्ट ने चार हजार का हर्जाना लगाया है। बार बार समय लेने बाद भी जवाब दाखिल नहीं किए जाने पर कोर्ट ने हर्जाना लगाया है। हर्जाने की राशि झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का निर्देश अदालत ने दिया है। मामले की अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी।

राजीव गंधी ग्रामीण विद्युतीकरण घोटाले में मधु कोड़ा पर निचली अदालत ने आरोप तय किया है। आरोप गठन को चुनौती देते हुए कोड़ा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इस मामले में मधु कोड़ा की ओर से हर बार जवाब देने के लिए समय लिया जाता रहा है, लेकिन अभी तक जवाब दाखिल नहीं किया गया है। इसके पूर्व भी अदालत ने कोड़ा पर 17 जनवरी 2025 को दो हजार रुपये और 13 दिसंबर 2024 को 1000 रुपये का जुर्माना लगाया था।

मधु कोड़ा पर आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री के पद का दुरुपयोग करते हुए हैदराबाद की बिजली कंपनी आईवीआरसीएल के डायरेक्टर डीके श्रीवास्तव से मुंबई में 11.40 करोड़ रुपए घूस ली थी। साथ ही कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए उसे लातेहार, गढ़वा और पलामू सहित छह जिलों के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युतीकरण करने का टेंडर दिया था। इस मामले की जांच सीबीआई कर रही है। इसमें मधु कोड़ा ढाई साल तक जेल में रहे थे। उन्हें 30 जुलाई 2013 को जमानत मिली थी।

वर्ष 2006 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना के लिए झारखंड को केंद्र से 467.76 करोड़ रुपये मिले थे। इस परियोजना के तहत झारखंड के छह जिलों के 27359 गांवों का विद्युतीकरण किया जाना था। इससे 29.26 लाख परिवारों को सीधे तौर पर लाभ मिलता।

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।

अगला लेखऐप पर पढ़ें