ईडी के अफसरों के खिलाफ दर्ज केस की सीबीआई जांच की याचिका पर सुनवाई 3 सप्ताह बाद
झारखंड हाईकोर्ट में जस्टिस एके चौधरी की पीठ ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी। ईडी अधिकारियों के खिलाफ सीएम हेमंत...
रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस एके चौधरी की पीठ में गुरुवार को ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज प्राथमिकी की सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान सीएम हेमंत सोरेन के जवाब पर ईडी की ओर से प्रति उत्तर दाखिल करने के लिए समय की मांग की गई, जिसे अदालत ने स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद निर्धारित की है। अदालत ने ईडी अधिकारियों को पूर्व में मिली राहत को बरकरार रखा है। अदालत ने ईडी अधिकारियों को पुलिस द्वारा पूछताछ के लिए जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी। इस संबंध में ईडी अधिकारी देवव्रत झा की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। याचिका में कहा गया है कि सीएम हेमंत सोरेन की ओर से गोंदा थाना में ईडी अधिकारियों के खिलाफ एससी-एसटी के तहत मामला दर्ज किया गया है। गोंदा पुलिस ईडी के अधिकारियों को प्रताड़ित करने की कोशिश कर रही है। इसलिए, मामले की जांच सीबीआई से कराई जाए। हेमंत सोरेन की ओर से दिल्ली आवास पर ईडी की तलाशी को लेकर पुलिस में शिकायत की गई है। इसमें ईडी के अतिरिक्त निदेशक कपिल राज, सहायक निदेशक देवव्रत झा सहित अन्य अधिकारियों के नाम शामिल हैं। प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि उनके दिल्ली आवास पर ईडी का तलाशी अभियान उन्हें और उनके समुदाय को बदनाम करने के इरादे से किया गया है। ईडी के अधिकारियों ने मीडिया को इसकी जानकारी दी, जिससे उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हुई है।
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