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हाईकोर्ट ने इंट्री टैक्स वसूलने पर लगाई रोक

झारखंड हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम द्वारा इंट्री टैक्स वसूली पर रोक लगा दी है। चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि नगर निगम को ऐसा करने का अधिकार नहीं है और इसके लिए...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीThu, 19 Dec 2024 08:44 PM
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हाईकोर्ट ने इंट्री टैक्स वसूलने पर लगाई रोक

रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस एमएस रामचंद्र राव व जस्टिस दीपक रोशन की खंडपीठ में गिरिडीह नगर निगम की ओर से इंट्री टैक्स वसूली के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने गिरिडीह नगर निगम की ओर से इंट्री टैक्स वसूलने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने मामले में विस्तृत सुनवाई के लिए 21 मार्च की तिथि निर्धारित की है। इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सुमित गाड़ोदिया ने कोर्ट को बताया कि शहर के बाहर गिरिडीह नगर निगम की ओर से बैरिकेडिंग लगाकर व्यवसायिक वाहनों से इंट्री टैक्स वसूला जा रहा है। नगर निगम को ऐसा करने का अधिकार नहीं है। इसके लिए सरकार को नियमावली बनानी होगी। राज्य में कोई नियमावली भी नहीं है। जीएसटी लागू होने पर अलग-अलग टैक्स नहीं लगाया जा सकता है, जबकि गिरिडीह नगर निगम की ओर से इस तरह का टैक्स लगाने के अधिकार की बात कही गई। कोर्ट ने मामले में इंट्री टैक्स वसूली पर रोक लगा दी।

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