डीजीपी के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगायी, जवाब तलब
झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी द्वारा सब इंस्पेक्टरों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर स्थानांतरित करने के आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत ने सरकार को 21 अक्तूबर तक जवाब देने का निर्देश दिया है।...
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट ने डीजीपी द्वारा पुलिस कैडर में सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को होमगार्ड कैडर में कंपनी कमांडर के पद पर तबादला किए जाने के आदेश पर रोक लगा दी है। डीजीपी ने 13 सितंबर 2024 को झारखंड के विभिन्न जिलों में पदस्थापित सब इंस्पेक्टर रामजी कुमार एवं अन्य को होमगार्ड में कंपनी कमांडर के पद पर तबादला किया था, जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गयी है। अदालत ने इस मामले में सरकार को 21 अक्तूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। प्रार्थियों की ओर से कोर्ट को बताया गया कि गृह विभाग ने पुलिस कैडर के तहत सब इंस्पेक्टर पद पर उनकी नियुक्ति की है। उनकी सेवा भी संपुष्ट हो गयी है। पुलिस एवं होमगार्ड का कैडर अलग-अलग है। ऐसे में डीजीपी अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर दूसरे कैडर में उनका ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। यह राज्य सरकार के आदेश की भी अवहेलना है।
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