भड़काऊ भाषण मामले में निशिकांत दुबे के खिलाफ ट्रायल पर रोक
झारखंड हाईकोर्ट ने सांसद निशिकांत दुबे को भड़काऊ भाषण के मामले में राहत दी है। कोर्ट ने दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।...
रांची। विशेष संवाददाता भड़काऊ भाषण देने के मामले में सांसद निशिकांत दुबे को झारखंड हाईकोर्ट से मंगलवार को राहत मिली है। जस्टिस एसके द्विवेदी की अदालत ने निशिकांत दुबे के खिलाफ दुमका के एमपी-एमएलए कोर्ट में चल रहे ट्रायल पर रोक लगा दी। कोर्ट ने मामले में राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है। इस मामले में सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 15 मई 2019 के कार्यक्रम के दौरान कुंदा हवाई अड्डा के निकट एक चुनावी कार्यक्रम में निशिकांत दुबे पर भड़काऊ भाषण देने का आरोप लगा है। सुनवाई के दौरान प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव एवं पार्थ जालान ने कोर्ट को बताया कि सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ जो आरोप लगाया गया, वह निराधार है। उन्होंने किसके खिलाफ भड़काऊ भाषण दिया, इसका जिक्र प्राथमिकी में नहीं है।
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