Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीJharkhand High Court Grants Bail to Pankaj Mishra in Illegal Mining and Money Laundering Case

पंकज मिश्रा को हाईकोर्ट से मिली जमानत

साहिबगंज जिले में अवैध खनन और मनी लॉंड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा को झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद पंकज मिश्रा जेल से बाहर आ जाएंगे। ईडी ने उन्हें जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 21 Oct 2024 04:40 PM
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रांची, विशेष संवाददाता। साहिबगंज जिले में अवैध खनन और मनी लॉउंड्रिंग के आरोपी पंकज मिश्रा को सोमवार को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी। जस्टिस गौतम कुमार चौधरी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए जमानत प्रदान की है। जमानत मिलने के बाद पंकज मिश्रा जेल से बाहर आ जाएंगे। पूर्व में इस मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इससे पूर्व पंकज मिश्रा ने ईडी कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की थी। ईडी कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया था। ईडी ने पंकज मिश्रा को जुलाई 2022 में गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान पंकज मिश्रा, दाहू यादव और उनके सहयोगियों के 37 बैंक खातों में जमा 11.88 करोड़ रुपये भी ईडी ने जब्त किए थे। ईडी ने साहिबगंज, बरहेट, राजमहल, मिर्जा चौकी और बरहरवा में 19 ठिकानों पर छापेमारी भी की थी। इस दौरान ईडी ने 5.34 करोड़ नगद समेत कई दस्तावेज जब्त किया था।

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