कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को हाईकोर्ट से मिली जमानत
70 करोड़ के कोल लिंकेज की हेराफेरी में ईडी ने गिरफ्तार किया था, पूर्व खान सचिव पूजा सिंघल से सांठगांठ के साक्ष्य भी मिले थे
रांची। विशेष संवाददाता कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत प्रदान कर दी। इजहार के खिलाफ ईडी ने प्राथमिकी दर्ज की है। निचली अदालत से जमानत खारिज होने के बाद इजहार ने हाईकोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी। पूर्व में सुनवाई के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इजहार अंसारी के हजारीबाग स्थित आवास और उसकी फैक्ट्री पर ईडी ने छापेमारी की थी। इसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया था। 70 करोड रुपए के कोल लिंकेज के हेराफेरी मामले में इजहार अंसारी आरोपी है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार की पहल पर खान विभाग के अधिकारियों ने इजहार अंसारी की कंपनी को कोल लिंकेज देने की अनुशंसा की थी।
ईडी ने मनरेगा घोटाला को लेकर की गई छापेमारी के दौरान पूजा सिंघल के सीए सुमन कुमार का मोबाइल जब्त किया था। इस मोबाइल फोन से मिले तथ्य के आधार पर ईडी ने इजहार अंसारी के घर पर छापा मारा था। उस दौरान उसके घर से 3.85 करोड़ रुपए जप्त किए गए थे। इजहार पूजा सिंघल का करीबी बताया जाता है। इजहार पर तत्कालीन खान सचिव पूजा सिंघल के सहयोग से अवैध तरीके से रियायती दर पर फर्जी कंपनियों के नाम पर कोयला का आवंटन कराकर उसे ऊंची कीमत पर बाजार में बेचने का आरोप है।
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