Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीJharkhand High Court Expresses Displeasure Over Delay in Promotion of JPSC Batch II Candidate

कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर गृह सचिव को हाजिर होने का निर्देश

झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी द्वितीय बैच के प्रार्थी शिवेंद्र कुमार की सेवा संपुष्टि और प्रोन्नति में देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने गृह सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया है और पूछा कि आदेश का पालन...

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीFri, 20 Sep 2024 04:51 PM
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रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में जेपीएससी द्वितीय बैच के प्रार्थी की सेवा संपुष्टि और प्रोन्नति देने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने इस मामले में गृह सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। इस संबंध में शिवेंद्र कुमार ने याचिका दाखिल की है। शिवेंद्र की नियुक्ति वर्ष 2008 में डीएसपी के पद पर हुई थी। शिवेंद्र जेपीएससी द्वितीय परीक्षा पास कर डीएसपी बने थे। लेकिन, अभी तक न तो उनकी सेवा संपुष्टि की गई है और न ही उन्हें प्रोन्नति नहीं दी गई है। जबकि, उनके बैच के सभी लोगों को प्रोन्नति दी गई है। बता दें कि द्वितीय जेपीएससी परीक्षा की नियुक्ति की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने पक्ष रखा।

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