कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर गृह सचिव को हाजिर होने का निर्देश
झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी द्वितीय बैच के प्रार्थी शिवेंद्र कुमार की सेवा संपुष्टि और प्रोन्नति में देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने गृह सचिव को उपस्थित होने का निर्देश दिया है और पूछा कि आदेश का पालन...
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में जेपीएससी द्वितीय बैच के प्रार्थी की सेवा संपुष्टि और प्रोन्नति देने के मामले में शुक्रवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने आदेश का पालन नहीं किए जाने पर नाराजगी जताई। अदालत ने इस मामले में गृह सचिव को कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। अदालत ने उनसे पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया। अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाए। इस संबंध में शिवेंद्र कुमार ने याचिका दाखिल की है। शिवेंद्र की नियुक्ति वर्ष 2008 में डीएसपी के पद पर हुई थी। शिवेंद्र जेपीएससी द्वितीय परीक्षा पास कर डीएसपी बने थे। लेकिन, अभी तक न तो उनकी सेवा संपुष्टि की गई है और न ही उन्हें प्रोन्नति नहीं दी गई है। जबकि, उनके बैच के सभी लोगों को प्रोन्नति दी गई है। बता दें कि द्वितीय जेपीएससी परीक्षा की नियुक्ति की जांच सीबीआइ को सौंपी गई थी। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता राधाकृष्ण गुप्ता और पिंकी साव ने पक्ष रखा।
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