ओएमआर शीट सही तरीके से नहीं भरने पर उम्मीदवारी रद्द करना सही : हाईकोर्ट
झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी की पीटी परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के बावजूद चयनित न होने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई की। कोर्ट ने कहा कि ओएमआर शीट सही से भरना अनिवार्य है, और जेपीएससी द्वारा...
रांची, विशेष संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में बुधवार को अधिक अंक होने के बाद भी जेपीएससी की पीटी परीक्षा में चयनित नहीं होने के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान जेपीएससी के जवाब से सहमति जताते हुए अदालत ने प्रार्थी को राहत देने से इनकार कर दिया। अदालत ने कहा कि ओएमआर शीट सही से भरना जरूरी है। ऐसे में जेपीएससी द्वारा उम्मीदवारी रद्द करने का निर्णय सही है। इस संबंध में प्रार्थी कृष्णानंद पांडेय सहित अन्य की ओर से याचिका दाखिल की गई थी। मामले की सुनवाई के दौरान जेपीएससी की ओर से अधिवक्ता प्रिंस कुमार ने अदालत को बताया कि प्रार्थी ने ओएमआर शीट सही तरीके से नहीं भरा था। रोल नंबर सहित कुछ अनिवार्य कॉलम को भी सही से नहीं भरा गया था। इसलिए, उनका पीटी परीक्षा में चयन नहीं किया गया है। उनकी ओर से हाईकोर्ट के पूर्व के आदेश को हवाला दिया गया। पूर्व में हाई कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा के दौरान ओएमआर शीट सही तरीके से भरना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर किसी को राहत नहीं दी जा सकती है। प्रार्थी की ओर से बताया गया कि जेपीएससी द्वारा पीटी परीक्षा का रिजल्ट और आंसर शीट जारी किया गया है। उसमें निर्धारित अंक से उनका अधिक प्राप्तांक है। लेकिन, उनका चयन पीटी परीक्षा में नहीं किया गया है, जो गलत है।
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