हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा- दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए कब भेजा जाएगा एम्स
झारखंड हाईकोर्ट ने नक्सली संगठन पीएलएफआई के मुखिया दिनेश गोप की बेहतर इलाज के लिए याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने सरकार से पूछा कि दिनेश गोप को एम्स कब और कैसे भेजा जाएगा। सरकार ने मौखिक रूप से बताया कि...
रांची, संवाददाता। झारखंड हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रतिबंधित नक्सली संगठन पीएलएफआई के मुखिया दिनेश गोप की ओर से बेहतर इलाज को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने सरकार से जवाब मांगा है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए एम्स कब और कैसे भेजा जाएगा। अदालत ने सरकार को एक सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। सरकार की ओर से मौखिक रूप से बताया गया कि दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली एम्स भेजने का सरकार ने निर्णय लिया है। इससे पूर्व रांची जेल प्रशासन ने दिनेश गोप के इलाज को लेकर उसे रिम्स भेजा था। रिम्स के मेडिकल बोर्ड ने दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की अनुशंसा की थी। इसके आलोक में राज्य सरकार दिनेश गोप को बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजने की तैयारी कर रही है। अदालत ने इसको शपथ पत्र के माध्यम से दाखिल करने का निर्देश दिया। बता दें कि दिनेश गोप के हाथ में चोट लगी थी, जिसके बाद उसका ऑपरेशन हुआ था। बेहतर इलाज के लिए एम्स भेजा जाना है। बता दें कि एनआईए ने दिनेश गोप को नेपाल से गिरफ्तार किया था। रंगदारी से जुड़े एक मामले में उसे सजा भी हुई है।
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