Hindi Newsझारखंड न्यूज़रांचीFormer Deoghar DC Manjunath Bhajantri Gets Relief from Jharkhand High Court

आईएएस मंजूनाथ भजंत्री के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी हाईकोर्ट ने रद्द की

सांसद निशिकांत दुबे ने दर्ज करायी थी प्राथमिकी, एयरपोर्ट पर रोकने और धमकी दिलवाने का आरोप

Newswrap हिन्दुस्तान, रांचीMon, 12 Aug 2024 05:38 PM
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रांची। विशेष संवाददाता देवघर के तत्कालीन उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री को सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने भजंत्री के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दर्ज कराई गई प्राथमिकी रद्द कर दी है। निशिकांत दुबे ने अगस्त 2022 में भजंत्री के खिलाफ दिल्ली में जीरो एफआईआर करायी थी। इसके बाद जीरो प्राथमिकी के आधार पर देवघर थाना में भजंत्री के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

सांसद निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि 31 अगस्त 2022 को शाम में जब वह प्लेन से दिल्ली जा रहे थे, तो तत्कालीन देवघर उपायुक्त मंजूनाथ के कहने पर सुरक्षाकर्मियों ने देवघर एयरपोर्ट पर उन्हें रोका और जान से मारने की धमकी भी दी। उनके सरकारी कार्य में बाधा डालने का भी निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया।

प्रार्थी का कहना था कि उनके खिलाफ लगाए गए सारे आरोप निराधार हैं, इसलिए इससे संबंधित जीरो एफआईआर को रद्द किया जाए। दिल्ली में दर्ज करायी गई जीरो एफआईआर झारखंड पुलिस को सौंप दी गई थी। जिसके आधार पर देवघर के कुंदा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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