50 लाख कैश के साथ गिरफ्तार आरोपी को जमानत नहीं, याचिका खारिज
रांची। पटना जंक्शन पर 50 लाख नकद के साथ गिरफ्तार बजरंग कुमार ठाकुर को जमानत देने से अदालत ने इनकार किया। एटीएस ने उसे 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था। वह वसूली की गई राशि एक व्यक्ति को देने जा रहा था, जब...
रांची। पटना जंक्शन पर 50 लाख नकद के साथ गिरफ्तार पतरातू के ठाकुर टोला निवासी बजरंग कुमार ठाकुर को अदालत ने जमानत देने से इनकार किया है। एटीएस मामले के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने उसकी ओर से दाखिल जमानत याचिका सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है। उसको पटना जंक्शन पर आरपीएफ ने 12 अगस्त को गिरफ्तार किया था। झारखंड एटीएस ने उसे 17 अगस्त को गिरफ्तार किया था, तब से वह जेल में है। जब्त राशि पांडे गैंग के सदस्यों द्वारा झारखंड राज्य के विभिन्न कोयला व्यापारियों और ठेकेदारों से जबरन वसूली की निकली थी। वसूली गई राशि वह पवन कुमार ठाकुर के साथ मिलकर परिचित एक व्यक्ति को देने जा रहा था। वंदे भारत ट्रेन से पटना स्टेशन पर जैसे ही उतरा, उसे आरपीएफ की टीम ने दबोचा था।
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