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सिर्फ चालान ही नहीं..., रांची में गाड़ी के शीशे पर नाम लिखने पर होगा बड़ा ऐक्शन

  • झारखंड की रांची ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर बड़ा ऐक्शन लेने की तैयारी कर ली है। बीते शुक्रवार को रांची ट्रैफिक पुलिस अब गाड़ियों में नेम प्लेट लगाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 1 March 2025 09:30 AM
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सिर्फ चालान ही नहीं..., रांची में गाड़ी के शीशे पर नाम लिखने पर होगा बड़ा ऐक्शन

झारखंड की रांची ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों को तोड़ने वालों पर बड़ा ऐक्शन लेने की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को रांची ट्रैफिक पुलिस अब गाड़ियों में नेम प्लेट लगाने वाले वाहन चालकों पर सख्ती बरतने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि इस दौरान सिर्फ चालान ही नहीं काटा जाएगा बल्कि गाड़ी के शीशा पर बोर्ड या फिर पट्टा लगाकर चलने वाले चालकों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा। इसके अलावा मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा-179 (1) के प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई भी होगी। आइए जानते हैं ट्रैफिक पुलिस ने क्या-क्या बताया है।

ट्रैफिक पुलिस ने सभी वाहन चालकों से गाड़ी के शीशा पर नेम प्लेट नहीं लगाने का निर्देश दिया है। ट्रैफिक एसपी कैलाश करमाली ने इससे संबंधित आदेश शुक्रवार को जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, कोई भी वाहन चालक अपनी गाड़ियों में कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय शब्द का उपयोग नहीं कर सकता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि प्रावधानित प्राधिकारों के अतिरिक्त सरकारी वाहनों पर बोर्ड या पट्टा लगाने पर रोक लगाई गई है। उप विकास आयुक्त, अपर समाहर्ता, अपर आयुक्त, अपर जिला दंडाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, बीडीओ और सीओ के परिचालन के दौरान गाड़ी में मौजूद हैं तो वे नेम प्लेट लगा सकते हैं। आम लोगों के ऐसा करने पर चालान काटा जाएगा।

लेकिन, अगर वे गाड़ी में मौजूद नहीं हैं और कोई दूसरा व्यक्ति गाड़ी में है तो उसे नेम प्लेट का ढककर चलाना होगा। ऐसा नहीं करने पर उनकी गाड़ी को जब्त करते हुए जुर्माना किया जाएगा। इस तरह अब रांची में ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर ना सिर्फ चालान होगा बल्कि कानूनी कार्रवाई का सामना भी करना पड़ सकता है। ऐसे में वाहन चालकों से पुलिस ने अपील की है कि ट्रैफिक नियमों का पालन करें और सुरक्षित यात्रा करें।

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