अब इन लोगों को भी मिलेगा पीएम आवास का लाभ, सरकार ने बदले नियम
- केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है। पिछली बार के मुकाबले इस बार नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र से मिली गाइडलाइन के अनुसार, अब 9 लाख रुपए कमाने वाले भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं।
केंद्र सरकार ने पीएम आवास योजना 2.0 की शुरुआत कर दी है। पिछली बार के मुकाबले इस बार नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र से मिली गाइडलाइन के अनुसार अब सालाना 9 लाख रुपए तक कमाने वाले लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं।
नगर विकास विभाग ने धनबाद नगर निगम को इस संबंध में गाइडलाइन जारी करते हुए ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है। शहरी गरीबों को आवास उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने चार साल बाद इस योजना को फिर से शुरू किया है। केंद्र के निर्देश के बाद झारखंड सरकार के नगर विकास एवं आवास विभाग ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर इस योजना के लिए लाभुकों से ऑनलाइन पोर्टल से आवेदन लेने का निर्देश दिया है। ऑनलाइन आवेदन के बाद प्राप्त एकनॉलेजमेंट रसीद के साथ सभी दस्तावेज नगर निगम कार्यालय में जमा करने हैं। इस योजना को राज्य सरकार ने चार घटक में बांटा है। इसमें दो घटक के लिए नगर निगम मॉनिटरिंग करेगा। बाकी दो घटकों के लिए बैंक से लोन लेने पर उसपर सब्सिडी मिलेगी।
ये दस्तावेज जरूरी
● 14 जून 2015 से पहले नगर निकाय क्षेत्र में रहनेवाले को इस योजना का लाभ मिलेगा
● आवेदक का आधार कार्ड एवं वोटर कार्ड, आवेदक के परिवार के सभी सदस्यों का आधार
● जमीन का दस्तावेज, खतियान, डीड, लगान रसीद, बैंक पासबुक और स्वयं का फोटो
● 14 जून 2015 के पहले निकाय क्षेत्र में रहनेवाले होंगे इस योजना के लाभुक
● सालाना 3-9 लाख तक आय वाले लोगों को मिलेगा लाभ
● देश के किसी भी हिस्से में मकान नहीं होने का देना होगा अपना शपथपत्र
● बने हुए फ्लैट या मकान खरीदने पर भी सरकार देगी सब्सिडी
● इस बार ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से करना होगा आवेदन
इन विकल्पों से शहरी लोगों को मिलेगा इसका लाभ
लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण: अपनी जमीन और सालाना आमदनी तीन लाख से अधिक नहीं होने पर इसका लाभ मिलेगा।
भागीदारी से किफायती आवास का निर्माण
सालाना तीन लाख तक आय होनी चाहिए, इसमें लाभुक अपनी जमीन पर अधिक राशि लगाकर भी आवास को बेहतर बना सकता है।
किफायती किराया आवास
वार्षिक आय छह लाख रुपए तक रहने पर बैंक से लोन लोकर घर निर्माण करा सकते हैं। इसमें लाभुक को ब्याज में सब्सिडी दी जाएगी।
ऋण संबंधी ब्याज सब्सिडी
सालाना आय नौ लाख तक रहने पर बैंक से लोन लेकर घर बनाने वालों को इस योजना के तहत सब्सिडी दी जाएगी।