हाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद नहीं मिला ऑफलाइन रसीद: जितेंद्र
महेशपुर। एसंहाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद नहीं मिला ऑफलाइन रसीद: जितेंद्रहाई कोर्ट के निर्देश के बावजूद नहीं मिला ऑफलाइन रसीद: जितेंद्रहाई कोर्ट के न
महेशपुर। प्रखंड मुख्यालय स्थित आदिवासी कल्याण छात्रावास परिसर में बुधवार को मांझी परगना लहंती बैसी की बैठक प्रखंड अध्यक्ष जितेंद्र मुर्मू की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड सरकार को हाई कोर्ट के निर्देश पर ग्राम प्रधानों को ऑफलाइन रसीद काटने का पहले की तरह से आदेश हुआ है। लेकिन अभी तक ग्राम प्रधानों को ऑफलाइन रसीद निर्गत नहीं किया गया है। ग्राम प्रधानों ने अभिलंब ऑफलाइन रसीद उपलब्ध कराने की मांग की है। हाई कोर्ट के द्वारा 29 जुलाई 2024 को झारखंड सरकार को दो महीने के भीतर पेसा कानून के नियमावली को तैयार कर अभिलंब लागू करने का निर्देश प्राप्त है। परंतु दुखद की बात किया है कि सरकार के द्वारा इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसलिए बैसी के सदस्यों ने मांग की है कि सरकार अभिलंब इस दिशा में ठोस कदम उठाए। वर्तमान में जमीन से संबंधित कई मामले बढ़ रहे हैं। जिससे गांव में काफी अशांति फैल रही है। इसलिए प्रशासन राजस्व और जमीन से संबंधित मामले पर थोड़ा विशेष ध्यान दें और जल्दी निष्पादन को लेकर पहल करें। बैठक में पीसीआई के क्षेत्र समन्वयक मोहम्मद अनीस के द्वारा ग्राम प्रधानों को मलेरिया, कालाजार एवं फाइलेरिया को लेकर जागरूक किया। बैठक में बबलू मरांडी, रामेश्वर मरांडी, स्टीफन हेम्ब्रम, शिफानिएल हांसदा, सावित्री मुर्मू, सुनीता मरांडी मौजूद थे।
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