पंजाब नेशनल बैंक को 9.2 लाख मुआवजा देने का आदेश
लोहरदगा उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक की लापरवाही पर 9.2 लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया। शिकायतकर्ता धर्मराज प्रसाद अग्रवाल ने बताया कि उन्होंने बैंक में चेक जमा किया, लेकिन दो महीने बाद वापस...
लोहरदगा, प्रतिनिधि। बैंक प्रबंधन द्वारा लापरवाही के एक मामले में लोहरदगा उपभोक्ता आयोग ने पंजाब नेशनल बैंक-लोहरदगा शाखा को 9.2 लाख रूपए मुआवजा वादी को देने का आदेश दिया है। शिकायतकर्ता बीआइडी लोहरदगा निवासी धर्मराज प्रसाद अग्रवाल ने नवम्बर 2022 में शिकायत वाद संख्या 18/22 में आयोग से शिकायत की थी कि उन्होंने बैंक में चेक जमा किया था, जो डिजानर हो गया। दो महीने बाद तबियत बिगड़ने पर इलाज के लिए बाहर गए थे। लौटने पर बैलेंस चेक किया तो पता चला कि अकाउंट में पैसा नहीं आया है। इसकी न बैंक द्वारा कोई सूचना उन्हें दी गई, और न ही चेक वापस किया गया। इस मामले में शाखा प्रबंधक के खिलाफ उपभोक्ता वाद दायर किया था।
जिला उपभोक्ता आयोग, लोहरदगा के अध्यक्ष बंशीधर तिवारी, वरीय सदस्य नन्दलाल प्रसाद और पूनम सुनीता बाडा ने पंजाब नेशनल बैंक-लोहरदगा को वादी को मुआवजा देने का आदेश दिया। जिसमे चार लाख दावे का मूल्य के साथ पांच लाख का मुवावजा एवं बीस हजार रूपये वाद खर्च के साथ कुल नौ लाख बीस हजार का जुर्माना शामिल है।
धर्मराज अग्रवाल ने बैंक में चेक जमा किया था, जो डिजानर हो गया। दो महीने बाद तबियत बिगड़ने पर इलाज के लिए बाहर गए थे। लौटने पर बैलेंस चेक किया तो पता चला कि अकाउंट में पैसा नहीं आया है। न ही बैंक द्वारा कोई सूचना उन्हें दी गई, और न ही चेक वापस किया गया। इस केस में अधिवक्ता डा प्रमोद कुमार पुजारी ने वादी का पक्ष फोरम में रखा।
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