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मानव तस्करी के आरोपी को 10 वर्षों का कठोर कारावास

लातेहार की अदालत ने मानव तस्करी के आरोपी महेंद्र भुइयां को 10 वर्षों की कठोर कारावास और ₹1 लाख जुर्माने की सजा सुनाई। आरोपी ने 2013 में चार नाबालिग लड़कियों को काम के लिए दिल्ली ले जाने का अपराध किया।...

Newswrap हिन्दुस्तान, लातेहारThu, 19 Sep 2024 07:03 PM
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लातेहार संवाददाता। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत ने मानव तस्करी के आरोपी महेंद्र भुइयां का दोष साबित होने के उपरांत अधिकतम 10 वर्षों की कठोर कारावास और एक लाख रू जुर्माना की सजा सुनाया है। प्रभारी जिला लोक अभियोजक अशोक कुमार दास के अनुसार डिहिमुरूप ग्राम निवासी परमेश्वर भुइयां ने गत 18 मार्च 2013 को लातेहार थाना कांड संख्या 44/13 दर्ज कराया था। सूचक ने डूरंगी कला ग्राम निवासी महेंद्र भुइंया पर अपनी बेटी समेत चार नाबालिगों को काम करवाने के लिए दिल्ली ले गया था। जब उसकी पुत्री से बात नहीं होने लगी और कोई अता पता नहीं चला तो सूचक ने आरोपी से पूछताछ किया फिर भी उसकी लड़की के बारे में कोई मुकम्मल जानकारी नहीं मिली तो मुकदमा दर्ज कराया। अभियोजन की ओर से कुल 6 गवाह पेश किए गए। गवाहो ने घटना को सही बताया अदालत ने दोष साबित होने पर महेंद्र भुइयां को भादवि की धारा 367,368 के तहत 10 - 10 वर्षों की कठोर कारावास एवं ₹एक लाख रू जुर्माना जुर्माना नहीं देने की स्थिति में एक वर्ष का साधारण कारावास धारा 370 के तहत 7 वर्षों का कठोर कारावास और ₹50 हजार का जुर्माना नहीं देने पर 6 माह का साधारण कारावास एवं धारा 372 के तहत 10 वर्षों का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए का जुर्माना और जुर्माना नहीं देने की स्थिति में 1 वर्ष का साधारण कारावास की सजा सुनाया है। मालूम हो नाबालिग लड़कियों को₹7 हजार प्रतिमाह मजदूरी देने के नाम पर बहला फुसलाकर दिल्ली ले गया था।

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