SI से इंस्पेक्टर प्रमोशन में आरक्षण पर लगी रोक, झारखंड हाई कोर्ट ने मांगा जवाब; किसने दायर की थी याचिका
- पुलिस के सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 सप्ताह बाद होगी।
पुलिस के सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया पर झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब मांगा है। अगली सुनवाई छह सप्ताह बाद होगी। प्रोन्नति में एससी-एसटी को आरक्षण दिये दिए जाने के खिलाफ विकास कुमार ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। उसी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया गया।
प्रार्थी ने झारखंड हाईकोर्ट के रघुवंश प्रसाद बनाम झारखंड सरकार मामले में दिए गए आदेश का हवाला दिया। इसमें कोर्ट ने कहा है कि झारखंड में किसी भी विभाग में प्रोन्नति तब तक नहीं दी जा सकती है, जब तक कि सरकार की ओर से इसको लेकर कोई नया कानून नहीं बनाया जाता है। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि संविधान के अनुसार जब सब इंस्पेक्टर कैडर में एससी-एसटी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं, तो आरक्षण देना जरूरी नहीं है, इसलिए प्रोन्नति में आरक्षण देने के आदेश को निरस्त किया जाए। सुनवाई के बाद अदालत ने प्रोन्नति पर रोक लगा दी है। कोर्ट के आदेश के बाद प्रमोशन पा चुके इंस्पेक्टर के समक्ष समस्या खड़ी हो सकती है।
20 सितंबर 2024 को जारी हुआ था प्रोन्नति आदेश
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनोज टंडन ने कोर्ट को बताया कि 20 सितंबर 2024 को विभाग की ओर से सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर रैंक में प्रोन्नति दिए जाने का आदेश जारी किया गया था। इसके लिए वरीयता सूची बनाई गई। इस सूची में प्रार्थी का नाम सबसे ऊपर है, लेकिन एससी-एसटी को आरक्षण देने की वजह से वरीयता में काफी नीचे रहने वाले सब इंस्पेक्टर को प्रोन्नति दी जा रही है। ऐसा करना प्रार्थी के अधिकारों का हनन है। बता दें कि आदेश के बाद राज्य में अबतक 98 सब इंस्पेक्टर प्रोन्नति के बाद इंस्पेक्टर बन चुके हैं।