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अब झारखंड में इन लोगों का होगा मुफ्त इलाज, सोरेन सरकार ने शुरू की स्वास्थ्य बीमा योजना; किसे मिलेगा फायदा

  • हेमंत सोरेन ने राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर लाखों कर्मियों को सौगात दी। राज्य के कर्मचारी, पेंशनर और वकीलों का कैशलेस इलाज हो सकेगा। झारखंड विधानसभा के सभागार में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रम में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की।

Mohammad Azam लाइव हिन्दुस्तान, रांचीSat, 1 March 2025 09:01 AM
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अब झारखंड में इन लोगों का होगा मुफ्त इलाज, सोरेन सरकार ने शुरू की स्वास्थ्य बीमा योजना; किसे मिलेगा फायदा

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शुक्रवार को राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कर लाखों कर्मियों को बड़ी सौगात दी। अब राज्य के कर्मचारी, पेंशनर और वकीलों का कैशलेस इलाज हो सकेगा। झारखंड विधानसभा के सभागार में स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के कार्यक्रम में राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना से राज्य के बड़े वर्ग को लाभ होगा।

सीएम ने कहा कि जिस तरह हमारी सरकार ने पुरानी पेंशन योजना बहाल कर राज्यकर्मियों को सेवानिवृत्ति के बाद भी आर्थिक संबल दिया है, उसी तरह राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के माध्यम से कर्मियों के समुचित इलाज का पूरा खर्च वहन करने की दिशा में यह बड़ा कदम है। अब राज्य के किसी भी श्रेणी के सरकारी कर्मी को बीमारी के इलाज के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। इस योजना के तहत उनके पूरे इलाज का खर्च सरकार उठाएगी।

स्वास्थ्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि झारखंड की यह योजना देश में सबसे श्रेष्ठ है। राज्यकर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना एक मार्च 2025 से लागू हो रही है। पहले चरण में योजना का लाभ सभी राज्य कर्मियों को मिलेगा। अन्य श्रेणी के कर्मी के लिए यह योजना एक मई 2025 से लागू होगी। इसके तहत 5 लाख तक के कैशलेस इलाज के अलावा जरूरत के हिसाब से अन्य खर्च वहन किया जाएगा।

लाभुक करा सकेंगे। गंभीर बीमारियों की स्थिति में 10 लाख रुपये तक चिकित्सा व्यय का वहन भी किया जाएगा। अगर इलाज में और भी खर्च हो तो कॉरपस फंड से वह उपलब्ध कराया जाएगा। वहीं, विशेष परिस्थितियों में लाभुकों को एयर एंबुलेंस की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

इन्हें मिलेगा लाभ

इस योजना का लाभ राज्य के सभी सेवाओं के कर्मी, विधानसभा सदस्य, सेवानिवृत कर्मी, पारिवारिक पेंशन प्राप्तकर्ता एवं उनके आश्रित, राज्य विधानसभा के पूर्व सदस्य, अखिल भारतीय सेवाओं के इच्छुक सेवारत, सेवानिवृत्त पदाधिकारी, राज्य सरकार के विभिन्न बोर्ड, निगम, संस्थान, संस्था में कार्यरत, सेवानिवृत्त नियमित कर्मी, विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के कार्यरत, सेवानिवृत शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी और निबंधित अधिवक्ताओं को मिलेगा।

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