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केयू के एक हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन मिलने का रास्ता होगा साफ

कोल्हान विश्वविद्यालय के लगभग एक हजार शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। कुलपति ने योजना को लागू करने की मंजूरी दी है। इस योजना के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरFri, 6 Dec 2024 07:27 PM
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कोल्हान विश्वविद्यालय के करीब एक हजार शिक्षकों को जल्द ही पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा। बुधवार को पुरानी पेंशन योजना की फाइल पर कोल्हान विवि के प्रभारी कुलपति ने अन्य विश्वविद्यालय की तरह सिंडिकेट में लाने करने का अनुमोदन किया है। इस अधिसूचना के बाद कोल्हान विवि में भी स्कीम लागू हो जाएगी। इससे केयू के क़रीब एक हज़ार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। सात अगस्त 2024 को मंत्रिपरिषद की बैठक में विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारियों, शिक्षकों एवं शिक्षकेत्तर कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना लागू की गई थी। इसके बाद रांची विवि सहित राज्य के सभी विश्वविद्यालयों ने योजना लागू करने से संबंधित विभाग से निर्गत संकल्प को पूर्ण प्रावधानों के साथ सितंबर महीने में ही अधिसूचित कर दिया था, जबकि कोल्हान विश्वविद्यालय में अबतक इस संकल्प (नोटिफिकेशन) को अधिसूचित नहीं किया जा सका है। अब कोल्हान विवि के शिक्षकों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ़ होने वाला है। बताते चलें कि नई अंशदायी पेंशन योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत वैसे पदाधिकारी, शिक्षक एवं शिक्षकेत्तर कर्मी जो एक दिसंबर 2004 या उसके बाद की तिथि से नियमित हैं, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा। वित्त विभाग के संकल्प के आलोक में विश्वविद्यालय के लिए योजना लागू की जानी है। 2019 में जाती विभागीय संकल्प की ओर से नई अंशदायी पेंशन योजना लागू की गई थी। योजना का लाभ मिलने का रास्ता साफ़ होने से शिक्षकों में ख़ुशी का माहौल है।

पुरानी पेंशन योजना के लाभ

पुरानी पेंशन योजना में यह सुनिश्चित किया जाता है कि कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद उम्रभर पेंशन मिलती रहे। पेंशन के रूप में उनके अंतिम वेतन का 50 फीसदी और महंगाई भत्ता दिया जाता है। वहीं, जब भी डीए में बदलाव होगा, इसका फायदा भी पेंशनधारकों को दिया जाता है। इसके लिए कर्मचारी की सैलरी से उसके काम के दिनों में कोई कटौती नहीं की जाती है। ओपीएस के अंतर्गत आने वाली पेंशन पर कोई टैक्स नहीं लगता है। रिटायरमेंट के बाद मिला वेतन भी टैक्स फ्री होता है।

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