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मानगो में सिपाही की हत्या में चौड़ा राजू व अमजद की जमानत

मानगो डबल मर्डर केस में आरोपी अमजद खान की जमानत झारखंड हाईकोर्ट से मंजूर हो गई है। वहीं, हत्याकांड के मुख्य आरोपी चौड़ा राजू को भी जमानत मिली है। इस मामले में पुलिस ने हत्या और आर्म्स एक्ट के तहत आरोप...

Newswrap हिन्दुस्तान, जमशेदपुरWed, 23 Oct 2024 05:21 PM
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मानगो डबल मर्डर (सिपाही व अपराधी) केस के आरोपी अमजद खान की जमानत अर्जी झारखंड हाईकोर्ट से मंजूर हो गई, जबकि पुरुलिया जेल में बंद हत्याकांड के मुख्य आरोपी चौड़ा राजू को सिपाही की हत्या मामले में जमानत मिली है। अदालत में बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजीव रंजन बरियार पैरवी कर रहे हैं। मालूम हो कि 8 दिसंबर को अपराधियों ने दिनदहाड़े मानगो थाना क्षेत्र के जवाहरनगर रोड नंबर 17 के पास शहजादा उर्फ टांडा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हत्याकांड को अंजाम देकर भाग रहे दो बदमाश को टाइगर मोबाइल के जवान रामदेव महतो ने पकड़ लिया था। इससे एक अपराधी उनको भी गोली मारकर भाग गया, जबकि दूसरे को अन्य जवान ने पकड़ लिया था। इधर, टीएमएच में इलाज के दौरान टाइगर मोबाइल के जवान की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने हत्या, आर्म्स एक्ट और सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दायर किया था। जिला न्यायालय से दोनों की डबल मर्डर में जमानत अर्जी रद्द हुई थी।

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