रांची की दुकानों में सिंगल यूज प्लास्टिक मिला तो इंफोर्समेंट टीम होगी जिम्मेदार, नगर निगम का आदेश
रांची के शहरी इलाकों में साफ-सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था बनाते हुए कई तरह के निर्देश जारी किए हैं। सिंगल यूज (एकल इस्तेमाल) प्लास्टिक के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने और कार्रवाई करने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं।
रांची के शहरी इलाकों में साफ-सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए नगर निगम ने नई व्यवस्था बनाते हुए कई तरह के निर्देश जारी किए हैं। सिंगल यूज (एकल इस्तेमाल) प्लास्टिक के इस्तेमाल करने पर रोक लगाने और कार्रवाई करने के लिए भी सख्त कदम उठाए हैं। इसके लिए निगम के उप प्रशासक ने निर्देश जारी करते हुए इसका पालन कराने को कहा है। हिदायत दी गई है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में डस्टबिन (कूड़ेदान) नहीं रखने और प्रतिबंधित प्लास्टिक (कैरी बैग) मिलने पर अब निगम की इंफोर्समेंट टीम जिम्मेवार होगी।
कोटपा एक्ट उल्लंघन पर कार्रवाई
रांची नगर निगम की इन्फोर्समेंट टीम एकल प्रयोग प्लास्टिक के इस्तेमाल किए जाने की दुकानों समेत अन्य जगह जांच करके सख्त कार्रवाई करेगी। इसके अलावा शहर के जलाशयों और तालाबों में गंदगी फैलाने, कूड़ा जलाने और कोटपा एक्ट के उल्लंघन पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
सड़क किनारे रखी निर्माण सामग्री जब्त करने की तैयारी
उप प्रशासक ने जारी किए गए निर्देश में कहा है कि कचहरी चौक से मेन रोड के सर्जना चौक तक नो वेंडिंग जोन को अतिक्रमण मुक्त रखने के अलावा विभिन्न जोन में निगम की संपत्ति पर अतिक्रमण रोकने के लिए जिम्मेवारी तय की गई है। इसके अलावा सड़क के किनारे निर्माण सामग्री रखने पर भी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उसे जब्त भी कर लिया जाएगा। इसके अलावा अपशिष्ट पदार्थ मिलने पर संबंधित को पहले हटाने की चेतवानी और बाद में जोनल एवं वार्ड सुपरवाइजर की मदद से सामग्री जब्त की जाएगी। इसके बाद कार्रवाई भी की जाएगी।
स्पॉट फाइन नहीं लेंगे, चालान जारी किए जाएंगे
टीम में शामिल अधिकारी अधिनियम के उल्लंघन का मामला पकड़ में आने पर स्पॉट फाइन की वसूली नहीं करेंगे। अर्थदंड के लिए चालान जारी होगा और डिजिटल मोड से प्राप्त किया जाएगा। इसके अलावा कार्यालय से प्राप्त शिकायती पत्रों का जोनवार लगी टीम सूर्यास्त से पूर्व निष्पादन करेगी।
चार जोन के लिए इन्फोर्समेंट अधिकारियों को सौंपा गया है काम
रांची नगर निगम क्षेत्र के चार जोन के लिए इन्फोर्समेंट अधिकारियों को जिम्मेवारी सौंप दी गई है। जोन एक से चार के लिए प्रत्येक में चार-चार इन्फोर्समेंट अधिकारी को शामिल किया गया है। जो ठोस अपशिष्ट व प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन की नियमावली के मुताबिक काम करेंगे। अतिक्रमण हटाने से पूर्व साउंड सिस्टम से सूचना देने का भी प्रावधान किया गया है। इसके लिए टीम दो पाली में सुबह छह से दिन के दो बजे तक एवं फिर दो से रात आठ बजे तक काम करेगी। जोन एक में 14, जोन दो में 13, जोन तीन में 12 और जोन चार में 14 वार्ड शामिल किए गए हैं। सभी जोन की टीम हर दिन निष्पादित किए जा रहे कार्य का लिखित प्रतिवेदन से कार्यालय में उपस्थित होकर अवगत कराएंगे।